जबलपुर: कोर्ट ने धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी से मारपीट करने के आरोप में जेल में निरुद्ध बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को जमानत दे दी है. विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट विश्वेश्वरी मिश्रा ने मंगलवार को सुनवाई के बाद जमानत आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. विशेष अदालत ने बुधवार को उन्हें सशर्त जमानत दे दी है.
विशेष न्यायालय ने सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था
पूर्व सांसद की तरफ से जमानत के लिए दूसरी बार आवेदन पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि धान खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर शासकीय कर्मचारी नहीं हैं. उन्हें सिर्फ धान खरीदी के लिए अस्थाई रूप से रखा गया था. इसलिए उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का अपराध नहीं बनता है.
न्यायालय को बताया गया कि पूर्व सांसद के खिलाफ कई अपराधिक मामले दर्ज हैं
सरकार की तरफ से विरोध करते हुए न्यायालय को बताया गया था कि पूर्व सांसद के खिलाफ कई अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. इसके अलावा उन्हें पूर्व में न्यायालय ने सजा से भी दंडित किया है. विशेष न्यायालय ने सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रखने के निर्देश दिये थे.
- पत्नी की वजह से घर छोड़ झोपड़ी में रहने लगे नेताजी, पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की अनोखी दास्तां
- पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और उनके 4 साथियों को दो साल की सजा, देखें- क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि पूर्व सांसद मुजारे पर आरोप है कि उन्होंने 27 दिसंबर को लालबर्रा तहसील के धान खरीदी केंद्र धपेरा मोहगांव में उनके द्वारा धान खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर से मारपीट करते हुए खरीदी कार्य में व्यवधान डाला था. घटना के संबंध में लालबर्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने पूर्व सांसद सहित चार अन्य साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत पर एफआईआर दर्ज की थी. मारपीट पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था.
बालाघाट पुलिस ने पूर्व सांसद को गिरफ्तार करने के बाद 30 दिसंबर को जबलपुर स्थित एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के समक्ष पेश किया था. विशेष कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश जारी किये थे.