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दूधियों के लिए खुशखबरी; विदेशी गाय खरीदने पर मिलेगा 80 हजार रुपए का अनुदान, जानिए कैसे करें आवेदन - Scheme for Milkmen - SCHEME FOR MILKMEN

अब मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-संवर्धन योजना के तहत अन्य प्रदेश से उन्नत नस्ल की गायों के खरीदारी पर 80 हजार का अनुदान मिलेगा. जिसमें गिर, साहीवाल एवं थारपारकर प्रजाति की गायों को खरीदा जा सकता है. यही नहीं महिला गोपालकों को इस योजना में 50 प्रतिशत वरीयता दी जाएगी.

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विदेशी गाय खरीदने पर मिलेगा 80 हजार रुपए का अनुदान. (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 18, 2024, 3:59 PM IST

वाराणसी: गोपालकों के लिए खुशखबरी है. यदि कोई भी गोपालक अच्छी नस्ल की विदेशी प्रजाति की गायों का पालन करना चाहता है तो प्रदेश सरकार उसके लिए सब्सिडी योजना लेकर के आई है. जिसके तहत वह बेहतर नस्ल की गायों को पाल सकता है. उसके लिए बस उसे सरकार के कुछ नियमों को पूरा करना होगा, जिसके बाद सरकार पशुपालकों को 80 हजार रुपए का अनुदान देगी. जो इस सुविधा का लाभ लेना चाहता है, वह आवेदन कर सकता है.

बता दें कि, अब मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-संवर्धन योजना के तहत अन्य प्रदेश से उन्नत नस्ल की गायों के खरीदारी पर 80 हजार का अनुदान मिलेगा. जिसमें गिर, साहीवाल एवं थारपारकर प्रजाति की गायों को खरीदा जा सकता है. यही नहीं महिला गोपालकों को इस योजना में 50 प्रतिशत वरीयता दी जाएगी.

दुग्धशाला विकास अधिकारी अखिलेंद्र मिश्रा ने बताया कि योजना में गोपालको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा. सबसे पहले खरीदी जाने वाली गाय प्रथम या दूसरी ब्यात की होनी चाहिए. अनुदान 02 गाय की इकाई की स्थापना के लागत का 40 प्रतिशत, अधिकतम 80,000 रुपए तक होगा. क्रय की गई गायों का 03 वर्षों का पशु बीमा एकमुश्त कराया जाना एवं गायों को लाने हेतु ट्रांजिट बीमा भी कराया जाना अनिवार्य होगा.

उन्होंने बताया कि इकाई की स्थापना पर लागत का मूल्यांकन गाय के क्रय, गाय के परिवहन, पशु ट्रांजिट बीमा, तीन वर्ष हेतु पशु बीमा, चारा काटने की मशीन के कय एवं गाय के रख-रखाव हेतु शेड निर्माण पर व्यय धनराशि को सम्मिलित करते हुए किया जाएगा.

क्या है आवेदन की योग्यता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो.
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
  • आवेदक के पास पशुओं को रखने के लिए स्थान/शेड उपलब्ध हों.
  • आवेदक के पास पहले से ही 02 गायों से अधिक स्वदेशी उन्नत नस्ल की गिर, साहीवाल, हरियाणा, थारपारकर एवं संकर प्रजाति की एफ-1 गाय न हो.

कैसे करें आवेदन: दुग्धशाला विकास अधिकारी अखिलेंद्र मिश्रा ने बताया कि योजना से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है. इच्छुक व्यक्ति आवेदक पत्र विभाग के पोर्टल https://updairydevelopment.gov.in/ या मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, दुग्धशाला विकास अधिकारी, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के कार्यालयों से प्राप्त कर सकता है. इसके साथ ही यदि अन्य जानकारी चाहिए तो इसके लिए जिले के उप दुग्ध विकास अधिकारी के मोबाइन नंबर 9454053661 एवं वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के नंबर 9839594477 पर सम्पर्क कर सकता है.

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