नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई की. साथ ही कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जमानत याचिका पर जवाब भी मांगा है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 8 मई को करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने सिसोदिया को अपनी पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की अनुमति का ट्रायल कोर्ट का आदेश जारी रखने को कहा है. शुक्रवार सुबह सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि ट्रायल कोर्ट की ओर से सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने के बाद, उन्हें उनकी पत्नी से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है.
इसपर हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश लेकर आने को कहा. बाद में सीबीआई और ईडी ने कहा कि अगर सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने की अनुमति दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. तब कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने का आदेश जारी रखने को कहा. बता दें कि 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस में सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था.