मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर:बच्ची को बरगलाकर उसके साथ रेप करने वाले दोषी को कोर्ट ने 20 साल की कड़ी सुजा सुनाई है. पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक दोषी शख्स लंबे वक्त से नाबालिग को दुष्कर्म का शिकार बना रहा था. कोर्ट ने माना की दोषी का गुनाह काफी बड़ा है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए. बच्ची से रेप किए जाने की शिकायत खुद बच्ची की मां ने पुलिस में दर्ज कराई थी. पुलिस में रिपोर्ट होने के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा था.
एमसीबी में बच्ची से रेप करने वाले को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा
Manendragarh Chirmiri Bharatpur जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बच्ची से रेप करने वाले दोषी को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है. दोषी शख्स शादी का झांसा देकर बच्ची को दुष्कर्म का शिकार बना रहा था. 20 years imprisonment
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : Feb 24, 2024, 5:28 PM IST
रेप के दोषी को 20 साल की सजा:20 साल के दोषी युवक ने साल 2021 में लड़की जब अपने रिश्तेदार के घर आई थी उसे अपने साथ भगा ले गया. अपने साथ रखने के दौरान युवक लगातार उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम देता रहा. परिवार ने जब बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तब पुलिस ने बच्ची को खोजने के लिए मुखबिरों को लगाया. बच्ची नाबालिग थी लिहाजा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया.
11 साल की बच्ची से किया था रेप: पुलिस की टीमें लगातार बच्ची की तलाश में छापेमारी कर रही थी. पुलिस को सूचना मिली की बच्ची एक युवक के कब्जे में है. पुलिस ने सूचना के बाद रेड कर बच्ची को बरामद कर लिया. बच्ची का बयान लेने के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने युवक को दोषी पाया और उसे 20 साल की कड़ी सजा सुनाई. कोर्ट दोषी को धारा 363 के तहत दो वर्ष, 366 के तहत पांच वर्ष, धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा है कि सभी सजा साथ-साथ चलेगी.