पटना: वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राईविंग लाईसेंस से लिंक मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं रहने पर अब वाहन मालिकों और चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. ऐसे वाहन मालिक या चालकों से जुर्माना वसूला जायेगा. संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.
मोबाइल नंबर करा लें अपडेट:परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने आम लोगों से अपील की है कि वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राईविंग लाईसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अनिवार्य रुप से अपडेट करा लें. इसके लिए एक माह का समय दिया गया है. इसके बाद वाहन और ड्राईविंग लाईसेंस का डेटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन चालक या मालिक पर कार्रवाई की जायेगी.
पता बदलने पर देनी होगी सूचना: मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रावधान के अनुसार वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है, तो अपने नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराना अनिवार्य है. इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंकड मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है. नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे.
अपडेट करने से मिलेगा ई चालान की सूचना:परिवहन सचिव ने बताया कि कई ऐसे वाहन मालिक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राईविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता सही नहीं है. इसके इस वजह से दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक की पहचान में परेशानी होती है. वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से यातायात उल्लंघनकर्ताओं के मोबाइल पर निर्गत ई चालान की सूचना नहीं मिल पाती है.