छपरा :बिहार के सारण पुलिस की छवि पर दाग लगाने वाले मकेर थाना के निलंबित थाना प्रभारी रवि रंजन कुमार को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. यह कार्रवाई सारण प्रक्षेत्र के डीआईजी निलेश कुमार द्वारा की गई. इस मामले में डीआईजी ने पूरी जांच के बाद नए BNS कानून के तहत यह कदम उठाया.
मकेर थानाध्यक्ष बर्खास्त: सारण के मढ़ौरा के डीएसपी नरेश पासवान के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन किया गया था. जांच में मकेर थाना प्रभारी रवि रंजन कुमार और गृह रक्षक चालक अनिल कुमार सिंह को दोषी पाया गया. जांच रिपोर्ट डीआईजी को सौंपी गई, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की गई.
डीआईजी ने थानेदार को किया बर्खास्त (ETV Bharat) डीआईजी ने की सख्त कार्रवाई :डीआईजी निलेश कुमार ने भारतीय संविधान की धारा 311 (2)(बी) के तहत पुलिस अवर निरीक्षक रवि रंजन कुमार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया. इसके अलावा, इस कांड के अन्य आरोपी गृह रक्षक चालक अनिल कुमार सिंह की सेवा समाप्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक सारण द्वारा जिला पदाधिकारी को अनुशंसा भेजी गई है.
फरार आरोपी के खिलाफ वारंट और कुर्की की प्रक्रिया शुरू: आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है, और वारंट कुर्की की प्रक्रिया भी की जा रही है. मकेर थाना कांड संख्या 05/25 का अनुसंधान जल्द ही पूरा कर त्वरित कार्रवाई और विचारण के माध्यम से दोनों अभियुक्तों को सजा दिलाई जाएगी.
32 लाख रुपये की जबरन वसूली का मामला :गौरतलब है कि 10 जनवरी 2025 को मकेर थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान स्वर्ण व्यवसाई रोहन कुमार गुप्ता से 32 लाख रुपये की जबरन वसूली करने का आरोप निलंबित थाना प्रभारी रवि रंजन कुमार और गृह रक्षक चालक अनिल कुमार सिंह पर लगा था. मकेर थाना में इस मामले के आधार पर मामला दर्ज किया गया था.
आरोपी थाना प्रभारी गिरफ्तार : थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जबकि गृह रक्षक चालक अभी तक फरार है. डीआईजी निलेश कुमार ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस अवर निरीक्षक रवि रंजन कुमार पर सीधे-सीधे वसूली के आरोप सिद्ध हुए. उन्होंने शिकायतकर्ता को पुलिसिया दबाव डालते हुए कैश राशि ली और उसे डांटकर भगा दिया.
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