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माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव को कोर्ट से राहत; व्यापारी पंकज महेंद्र अपहरण कांड में दोषमुक्त, 8 आरोपी दोषी करार - Pankaj Mahendra kidnapping case

माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव को व्यापारी पंकज महेंद्र अपहरण कांड में न्यायलय ने शुक्रवार को राहत देते हुए बरी कर दिया है. साथ ही अन्य 8 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 5, 2024, 6:51 PM IST

माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव दोषमुक्त
माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव दोषमुक्त (Photo credit: etv bharat)

प्रयागराज:जिले में 9 साल पहले हुए व्यापारी पंकज महेंद्र अपहरण कांड के आरोपी माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव को बड़ी राहत मिली है. जिला न्यायलय में इस मामले में हुई लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव और उसके भांजे संकल्प श्रीवास्तव को राहत देते हुए बरी कर दिया है. ऑनलाइन हुई सुनवाई में कोर्ट ने इन दोनों को बरी किया है. जबकि अन्य 8 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. जल्द ही इस दोषियों पर सजा की सुनवाई होगी.

जानकारी के अनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनोद कुमार चौरसिया की कोर्ट ने व्यापारी पंकज महेंद्र अपरहण कांड मामले 2015 से चल रही लंबी सुनवाई के बाद डॉन बबलू श्रीवास्तव और उसके भांजे को किसी भी धारा में दोषी न पाते हुए दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया. इसी मामले के 8 अन्य आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य मिलने के बाद उन्हें दोषी करार दिया.



क्या है पूरा मामला
प्रयागराज के सर्राफा कारोबारी पंकज महेंद्र का अपहरण 5 सितंबर 2015 को किया गया था. अपहरण करने के बाद परिवार वालों से 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी. इस मामले में शहर कोतवाली में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव पर आरोप लगाया गया था कि जेल में रहते हुए उसने अपहरण की साजिश रची और इसकी जिम्मेदारी भांजे संकल्प श्रीवास्तव को सौंप दी. पुलिस ने व्यापारी पंकज महेंद्र को फतेहपुर के एक गेस्ट हाउस से सकुशल बरामद कर लिया था.

वर्चुअल सुनवाई के दौरान बरी हुआ बबलू श्रीवास्तव
जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद अग्रहरि ने बताया कि व्यापारी अपहरण कांड में कोर्ट में कुल 21 लोगों की गवाही हुई थी. इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 27 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. इसी मामले में सुनवाई के दौरान अक्टूबर 2023 में इसी मामले की सुनवाई के लिए बबलू श्रीवास्तव को पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर लायी थी.

इसके बाद से बबलू श्रीवास्तव ने अपनी जान का खतरा बताते हुए कोर्ट से गुहार लगाई और कोर्ट में आने की जगह ऑनलाइन पेशी की गुहार लगाई थी. जिसके बाद से कोर्ट ने वर्चुअल मोड से सुनवाई की थी. शुक्रवार को भी कोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई करते हुए बबलू श्रीवास्तव और उसके भांजे संकल्प को दोषमुक्त कर दिया है. जबकि 8 आरोपियों को अपहरण, लूट, लूट का माल रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए उन्हें सजा सुनाने का भी एलान कर दिया है.

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