धार भोजशाला सर्वे: ASI की रिपोर्ट पर एमपी हाईकोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई, अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर - Dhar bhojshala ASI Survey Report
मध्यप्रदेश की धार भोजशाला (DHAR BHOJSHALA) मामले की सुनवाई सोमवार को इंदौर हाई कोर्ट (MP High Court) में हुई. हाईकोर्ट ने तय किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) का स्टे हटने के बाद अगली सुनवाई होगी. इस प्रकार एएसआई द्वारा सबमिट रिपोर्ट पर बहस नहीं हो सकी.
धार भोजशाला एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर नहीं हो सकी सुनवाई (ETV BHARAT)
इंदौर।मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में धार भोजशाला मामले की सुनवाई हुई. एएसआई द्वारा हाई कोर्ट में पेश की गई सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई होनी थी. सुनवाई तो हुई लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है "चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगाया है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटाने के बाद आगे की सुनवाई होगी."
याचिकाकर्ता के वकील शिशिर दुबे (ETVBHARAT)
इंदौर हाईकोर्ट में दो याचिकाएं लगी हैं
इस मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी. वहीं, हाई कोर्ट में दो याचिकाएं लगी हैं. मुस्लिम पक्ष ने भी याचिका लगाई है. दूसरी याचिका हिंदू पक्ष ने लगाई है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर हाई कोर्ट को आदेश दिया है कि एएसआई की रिपोर्ट पर किसी तरह आदेश नहीं दें. इसी को देखते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई टाल दी.
वहीं हिंदू पक्षकार के एडवोकेट शिशिर दुबे का कहना है "सुप्रीम कोर्ट में संभावित 30 जुलाई लगी है, लेकिन तारीख आगे भी बढ़ सकती है." सुप्रीम कोर्ट किस तरह के आदेश देता है, इस पर सबकी नजरें लगी हैं. वहीं कोर्ट के समक्ष मुस्लिम पक्षकारों की और से वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने तर्क रखे. कोर्ट में कुछ पक्षकारों ने एएसआई की रिपोर्ट नहीं मिलने को लेकर भी याचिका लगाई है. बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 15 जुलाई तक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एएसआई को समय दिया था और अगली तारीख 22 जुलाई तय की थी.