हेट स्पीच पर कवासी लखमा के खिलाफ 2 थानों में FIR दर्ज, पैसे बांटकर भी विवादों में फंस चुके हैं कांग्रेस प्रत्याशी - Lok Sabha Election 2024
बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं. कवासी लखमा के खिलाफ दो थानों में FIR दर्ज की गई है. दोनों ही शिकायतें हेट स्पीच से जुड़ी है. इससे पहले वो नोट बांटने को लेकर भी विवादों में फंस चुके हैं.
बस्तर: बस्तर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है. मतदान से पहले एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. कवासी लखमा के कथित आपत्तिजनक स्पीच को लेकर उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज किया गया है. दोनों एफआईआर अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं.
कवासी लखमा पर FIR दर्ज: कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता कवासी लखमा मतदान से पहले मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. लखमा पर कथित रुप से हेट स्पीच की शिकायत दर्ज की है. दोनों ही मामले लखमा पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज किए गए हैं. कवासी लखमा के खिलाफ मामला दर्ज होने की जानकारी खुद जिला प्रशासन की ओर से दी गई.
मुश्किल में फंसे कवासी लखमा
कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर हुई शिकायत: कवासी लखमा के खिलाफ कथित हेट स्पीच की पहली शिकायत बीजापुर के मिरतुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है. कवासी लखमा पर दूसरा मामला भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का कुटरु थाने में दर्ज किया गया है. दोनों ही मामले कथित रुप से आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर है.
जिला रिटर्निंग अधिकारी ने दर्ज कराई शिकायत: दोनों ही मामले जिला रिटर्निंग अधिकारी की शिकायतों के आधार पर शुक्रवार को दर्ज किया गया. कवासी लखमा भूपेश बघेल सरकार में आबकारी मंत्री के पद पर रहे हैं. पार्टी आलाकमान ने उनको इस बार बस्तर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है. बस्तर लोकसभा सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के आदिवासी नेता महेश कश्यप से है.
पीएम पर मिरतुर में दिया कथित रुप से विवादित बयान: 8 अप्रैल को कवासी लखमा ने मिरतपुर की एक सभा में स्थानीय भाषा में कथित रुप से पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने भी आवाज उठाई थी और कवासी लखमा पर कार्रवाई की मांग की थी.
आठ अप्रैल को कुटरु में दिया विवादित बयान:कुटरु में क्रिकेट के मैदान में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया. आरोप है कि सभा में बोलते हुए कवासी लखमा ने कथित रुप से कहा कि पुलिस पर तीर धनुष से हमला कर दें.
किन धाराओं में हुई शिकायत: लखमा पर धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा,जो कोई भी दूसरे को बदनाम करेगा, उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ. अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत कथित धमकी की जांच चल रही है