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व्यापारी की हत्या व डकैती करने वाले अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा - Life Imprisonment To Accused - LIFE IMPRISONMENT TO ACCUSED

Life Imprisonment To Accused, जयपुर अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने पेट्रोल पंप संचालक की हत्या और सात लाख की डकैती करने वाले अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों पर 89 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Life Imprisonment To Accused
अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा (ETV BHARAT JAIPUR)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 12, 2024, 5:50 PM IST

जयपुर.अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने पेट्रोल पंप संचालक की हत्या करने के बाद उससे करीब सात लाख रुपए की डकैती करने वाले अभियुक्तों चेतन सिंह, अभय सिंह, आईदान सिंह, शैतान सिंह, विनित सिंह और गौतम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने सभी अभियुक्तों पर कुल 89 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक साजिया खान ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर मृतक के भाई ने 7 सितंबर, 2020 को विश्वकर्मा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

रिपोर्ट में कहा गया कि उसका बड़ा भाई निखिल गुप्ता का विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में पेट्रोल पंप है. रोजाना की बिक्री की राशि को निखिल खुद ही बैंक में जमा कराने जाते थे या बैंककर्मी आकर राशि ले जाते थे. वहीं, घटना वाले दिन सुबह वो कैश जमा कराने के लिए सीकर रोड स्थित बैंक गए थे. करीब 11 बजे उसके पास बैंककर्मी ने फोन किया और बताया कि निखिल के साथ कोई घटना हो गई है और वो बैंक पहुंचे हैं. हालांकि, जब वो बैंक पहुंचा तो निखिल कार पार्किंग में जमीन पर पड़ा मिला और उसकी पीठ पर गोली लगी हुई थी.

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आसपास के लोगों ने उसे बताया कि दो मोटर साइकिल पर आए लड़कों ने निखिल को गोली मारकर रुपए का बैग लेकर फरार हो गए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. अदालत की ओर से फैसला सुनाने के दौरान अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि उनका यह पहला अपराध है और उन्हें अपने कृत्य पर पश्चाताप हो रहा है. ऐसे में उन्हें भुगती हुई पौने चार साल की सजा पर रिहा किया जाए. वहीं, अपर लोक अभियोजक की ओर से अभियुक्तों को कड़ी सजा देने की गुहार लगाई गई. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने सभी छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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