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मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की लास्ट डेट बढ़ाई, अब 15 तक होंगे आवेदन - FREE COACHING

प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता देने वाली इस योजना में अब 15 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे.

अब 15 तक होंगे आवेदन
अब 15 तक होंगे आवेदन (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 11, 2025, 11:06 AM IST

जयपुर.प्रदेश के छात्रों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित एंट्रेंस एग्जाम और सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में ऑनलाइन आवेदन का एक और मौका दिया गया है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने योजना में आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया है.

राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल और सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार के प्रतिभावान अभ्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (आईएएस, आरएएस, आईआईटी, आईआईएम, सीपीएमटी, एनआईटी और राजकीय इंजीनियरिंग एवं मेडिकल सीट) की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. योजना के तहत 30 हजार छात्रों को हर साल 50 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है.

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इस साल योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. पहले ऑनलाइन आवेदन की तिथि 1 से 10 फरवरी निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ा कर अब 15 फरवरी किया गया है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी नि:शुल्क कोचिंग करने के लिए 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. अभ्यर्थी अपना आवेदन SSO Portal (https://sso.rajasthan.gov.in) पर लॉग-इन कर CM Anuprati Coaching आइकन के जरिए कर सकते हैं.

योजना के लिए पात्रता :

  • अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
  • अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग बीपीएल (स्टेट बीपीएल सहित) /सामान्य वर्ग बीपीएल (स्टेट बीपीएल सहित) परिवार का सदस्य हो।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो।
  • अभ्यर्थी की ओर से प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण पास कर लिया गया हो।
  • राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राज्य और अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा में पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो।
  • अभ्यर्थी की ओर से प्रवेश परीक्षा पास कर शॉर्ट लिस्टेड शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।

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