जयपुर. राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 30 जून थी, जो अब समाप्त हो चुकी है. 1 जुलाई से परिवहन विभाग की ओर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई शुरू की गई है. अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर जुर्माना देना होगा. चौपहिया वाहनों का 5000 रुपए और दोपहिया वाहनों का 2000 रुपए का चालान कटेगा. वहीं, अगर किसी ने नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर रखा है, तो उसके पास रसीद होनी जरूरी है, जिससे चालान होने से बच सकता है. परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी.
इसलिए जरूरी है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट : 1 अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती थी और आसानी से हटाया भी जा सकता था. ऐसे में परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से अपराध की घटनाओं में शामिल वाहनों को ट्रैक करना काफी चुनौतीपूर्ण रहता था. ऐसे में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने से वाहन चोरी और अपराधों में कमी आएगी. पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों की मानें तो वाहन चोरी की घटनाओं में कमी लाने और नियमों का उल्लंघन करने पर ई-चालान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लागू किया जा रहा है. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को एक बार ही लगाया जा सकता है. लगाने के बाद यह खुलती नहीं है, बल्कि काटकर हटाना पड़ता है.