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कुशीनगर की मदनी मस्जिद कमेटी के खिलाफ FIR, अवैध निर्माण और धन के दुरुपयोग का आरोप - KUSHINAGAR MADANI MOSQUE

नगर पालिका की अनुमति का उल्लंघन करके निर्माण कराने की बात आ रही सामने. निर्माण में घोषित आय से अधिक धन के उपयोग का आरोप.

कुशीनगर ; मदनी मस्जिद.
कुशीनगर ; मदनी मस्जिद. (Photo Credit : ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 27, 2025, 10:04 PM IST

कुशीनगर :हाटा नगर में स्थित मदनी मस्जिद के निर्माण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. पुलिस ने मस्जिद कमेटी के सदस्यों जाकिर, शाकिर और जाफर समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. जांच में पता चला है कि मस्जिद कमेटी ने नगर पालिका से मिली अनुमति का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य कराया है. कमेटी के आय-व्यय में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं है. साथ ही निर्माण में घोषित आय से अधिक धन का उपयोग का मामला भी है. आरोप है कि संगठित तरीके से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण किया.



मामले में गंभीर पहलू यह है कि जमीन राजस्व अभिलेखों में थाने के नाम दर्ज है. इसकी जानकारी देने के बावजूद प्राधिकृत अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गई. साथ ही आरोप है कि मस्जिद में धर्म परिवर्तन की गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं. पुलिस ने लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. निर्माण की लागत के स्रोत को लेकर भी संदेह जताया गया है. स्थानीय प्रशासन का मानना है कि इस मामले में राष्ट्र विरोधी तत्वों का हाथ हो सकता है, जिससे क्षेत्र के लोगों में रोष व्याप्त है. इस सम्बंध में कोतवाली हाटा के SHO शुशील कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले में जांच के दौरान आये तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है और विवेचनात्मक कार्यवाई चल रही है.

बता दें, इस मामले में मुस्लिम पक्ष के जाकिर खान का कहना है कि 32 डिसमिल जमीन जाकिर हुसैन और अजमतुन निशा के नाम से ली गई थी. रजिस्ट्री के 30 डिसमिल जमीन में ही मस्जिद बनवाई गई है. अगल-बगल अभी 2 डिसमिल जमीन हमारी ही शेष है. विवादित जमीन बाउंड्री के बाहर है और दूसरी तरफ ईदगाह के बाद जमीन है. मस्जिद की जमीन किसी तरह से विवादित नहीं है. हिंदू पक्ष से जमीन लेकर मस्जिद बनवाई गई है. विवादित जमीन से कोई उनका लेना देना ही नहीं है. ईदगाह के बाद जो जमीन है, उस पर जमा मस्जिद कमेटी ने स्टे लिया हुआ है. उसका मस्जिद से कोई लेना-देना नहीं है.

दूसरी ओर हिन्दू नेता और शिकायतकर्ता रामबचन सिंह का दावा है कि 1993 मस्जिद का निर्माण शुरू होते ही अवैध कब्जे के खिलाफ ज्ञापन दिया गया था. पैमाइश के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई. पूर्व प्रशासन की शह पर मस्जिद बना दी गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास शिकायत पहुंचे के बाद फिर कार्यवाही शुरू हुई है. अब हमें उम्मीद है कि पैमाइश होगी तो पता चल जाएगा की कितनी जमीन अतिक्रमण की गई.

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