नई दिल्ली: AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है. न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था.
एक जुलाई को होगी जमानत पर सुनवाई
बता दें कि 15 जून को बिभव कुमार को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. 27 मई को कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. 14 जून को हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट बिभव की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 1 जुलाई को करेगा.
तीस हजारी कोर्ट ने 7 जून को बिभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दिया था. तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है. तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थीं. कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है.
दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था। बता दें कि इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई की है। दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था.
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