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BHU के इन पूर्व छात्रों को अब न तो एडमिशन मिलेगा, न ही नौकरी; अनुशासनहीनत पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया एक्शन

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षणिक वातावरण को बाधित करने तथा अनुशासनहीनता के लिए सख्त रुख अपनाते हुए 5 पूर्व छात्रों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 17, 2024, 9:23 AM IST

वाराणसी :काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षणिक वातावरण को बाधित करने तथा अनुशासनहीनता के लिए सख्त रुख अपनाते हुए 5 पूर्व छात्रों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है. तीन पूर्व छात्रों के विश्वविद्यालय में प्रवेश के साथ ही एडमिशन तक पर रोक लगा दी गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह प्रतिबंध आधिकारिक आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे.

उपकुलसचिव (सामान्य प्रशासन) की तरफ से जानकारी दी गई है कि पूर्व छात्रों के मामले में गठित स्थायी समिति की अनुशंसाओं को मंजूरी देते हुए कुलपति के आदेशानुसार इन पांच छात्रों पर कार्रवाई की गई है. दो छात्रों पर पर प्रतिबंध 12 महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा.

इन छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई

उपकुलसचिव (सामान्य प्रशासन) ने जानकारी दी कि तीन पूर्व छात्रों पर भविष्य में विश्वविद्यालय परिसर में घुसने, किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के साथ ही किसी भी प्रकार का रोजगार प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है. दो अन्य पूर्व छात्रों पर इसी प्रकार का प्रतिबंध 12 महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा. जारी आदेश के अनुसार अभिषेक राय (अक्टूबर 2022 से जनवरी 2024 तक अनुशासनहीनता व कदाचार के 12 मामले), रौनक मिश्रा (अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 तक 20 मामले) और अभिषेक उपाध्याय (फरवरी, 2019 से जनवरी 2024 तक 58 मामले) के खिलाफ यह फैसला लिया गया है.

आदेश में लगाए गए प्रतिबंध

आदेश में कहा गया है कि आरोपी पूर्व छात्रों को भविष्य में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने तथा किसी पाठ्यक्रम में एडमिशन एवं रोजगार पाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है. समिति की सिफारिशों के अनुसार अविनाश सिंह तथा अनूप यादव पर 12 महीने की अवधि के लिए इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है. यह प्रतिबंध आधिकारिक आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे. आदेशों की प्रति संलग्न की जा रही है. इस आदेश को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि आदेश जारी होने के समय से ही यह प्रभावी माना जाएगा.

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