हल्द्वानी:न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी कोर्ट ने रिश्वत लेने वाले बिजली विभाग के लाइनमैन को 3 साल कारावास की सजा सुनाई है. विजिलेंस के टीम ने लाइनमैन को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. बिजली विभाग का आरोपी लाइनमैन शिकायतकर्ता से ट्यूबवेल के लिए 8 हजार रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था. विजिलेंस की टीम द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद गुरुवार को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है.
मामला 11 मई 2022 का है. शिकायतकर्ता ने ट्यूबवैल कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया था. कनैक्शन लगाने के एवज में उपखंड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखंड, गदरपुर जिला उधमसिंह नगर के अंतर्गत नियुक्त लाइनमैन लालदेव ने शिकायतकर्ता से 8 हजार रुपए रिश्वत की मांग की गई थी.
जांच में तथ्य सही पाए जाने पर विजिलेंस निरीक्षक भानु प्रकाश आर्य के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया गया. ट्रैप टीम ने लाइनमैन लालदेव को शिकायतकर्ता से 8 हजार रुपए कैश रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. इस संबंध में थाना उत्तराखंड सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी में लाइनमैन लालदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
जांच अधिकारी हेमा गुणवंत द्वारा जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया. कोर्ट में अभियोजन अधिकारी (प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर) दीपा रानी द्वारा न्यायालय के समक्ष 13 गवाहों को पेश किया गया. आज 25 जुलाई 2024 को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी, नैनीताल नीलम रात्रा की अदालत ने आरोपी लालदेव को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) के आरोप में 3 साल की कठोर कारावास और 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया.
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