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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में झुंझुनू पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा - Jhunjhunu POCSO court

झुंझुनू की पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.

JHUNJHUNU POCSO COURT
झुंझुनू पॉक्सो कोर्ट का फैसला (ETV bharat JHUNJHUNU)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 30, 2024, 7:46 PM IST

झुंझुनू : पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी माना है. साथ ही आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी पर 51 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है. कोर्ट में कुल 44 दस्तावेज और 11 गवाह पेश किए गए थे.

नाबालिग से कई बार दुष्कर्म : विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने बताया कि पीड़िता अपनी बहन व जीजा के साथ रहती थी. आरोपी मेघराज सैनी पीड़िता को कोई चीज दिलाने के बहाने एक बाड़े में लेकर गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. साथ ही घटना के बारे में किसी को भी बताने पर उसकी दीदी व जीजा को जान से मारने की धमकी दी. जिससे पीड़िता डर गई. इस तरह आरोपी ने पीड़िता को डरा-धमकाकर तीन बार दुष्कर्म किया.

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उन्होंने बताया कि 6 फरवरी 2023 को पीड़िता की बहन के देवर की शादी थी. इस शादी में भी आरोपी मेघराज ने पीड़िता का मुंह बंद करके टेम्पू के पीछे ले जाकर दुष्कर्म किया. इसके बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिस पर पॉक्सो कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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