राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा - Jhalawar POCSO court - JHALAWAR POCSO COURT

POCSO court sentenced झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

POCSO COURT SENTENCED,  20 YEARS RIGOROUS IMPRISONMENT
पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 28, 2024, 5:21 PM IST

झालावाड.जिले की पॉक्सो कोर्ट नंबर एक के न्यायाधीश ने बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. आरोपी की ओर से अर्थदंड नहीं चुकाने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि दो वर्ष पूर्व दुष्कर्म मामले में पीड़िता ने पुलिस थाना सारोला में तहरीरी रिपोर्ट पेश की थी. इस रिपोर्ट में बताया था कि वह जंगल में भैंस चराने गई थी. इस दौरान भैंस गुम हो जाने पर गांव के धारा सिंह ने उसके पिता को जंगल में भैंस ढूंढने भेज दिया. इस दौरान आरोपी धारा सिंह ने पीछे से उसके साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ेंः हाईकोर्ट ने किया था केस रिमांड, पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी की सजा को रखा बरकरार - Jaipur POCSO Court

बाद में पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस थाना सारोला ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. लोक अभियोजक रामहेतार ने बताया कि पूरे मामले में न्यायालय में चले ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह तथा 20 दस्तावेज पेश किए गए. इन्हें आधार मानते हुए न्यायाधीश गोविंद गिरी ने दुष्कर्म के आरोपी धारा सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है. वहीं. आरोपी की ओर से आर्थिक दंड न चुकाने पर उसे 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details