जैसलमेर:पॉक्सो कोर्ट ने दो साल की अबोध बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी ने एक साल पहले दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. पॉक्सो कोर्ट ने 23 गवाह व 40 दस्तावेजों के आधार पर यह सजा सुनाई है.
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रताप पुरी स्वामी ने बताया कि जैसलमेर के पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई है. इस मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पिता ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी 2 साल की बेटी के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया है. पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया, जिसे कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.