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दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा, अबोध बालिका के साथ किया था गलत काम - LIFE IMPRISONMENT TO RAPIST

जैसलमेर की पॉक्सो कोर्ट ने अबोध बालिका से दुष्कर्म के आरोपी युवक को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

Life imprisonment to  rapist
दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा (ETV Bharat Jaisalmer)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 5, 2025, 9:34 PM IST

जैसलमेर:पॉक्सो कोर्ट ने दो साल की अबोध बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी ने एक साल पहले दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. पॉक्सो कोर्ट ने 23 गवाह व 40 दस्तावेजों के आधार पर यह सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक प्रताप पुरी स्वामी ने बताया कि जैसलमेर के पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई है. इस मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पिता ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी 2 साल की बेटी के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया है. पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया, जिसे कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.

पढ़ें: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजक ने 23 गवाह व 40 दस्तावेज कोर्ट में प्रदर्शित करवाए. दोनों पक्षों की बहस सुनकर पॉक्सो न्यायालय ने मध्यप्रदेश निवासी आरोपी युवक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया. साथ ही 5 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया.

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