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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा - Jaipur POCSO court

जयपुर पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम एक महानगर प्रथम ने बालिका से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई है.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 4, 2024, 9:31 PM IST

POCSO COURT SENTENCED,  ACCUSED WHO KIDNAPPED AND RAPED
दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा. (Etv Bharat jaipur)

जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने 11 साल की बालिका को टॉफी दिलाने के बहाने ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जितेन्द्र को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने एमपी निवासी इस अभियुक्त पर 1.80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे जीवन भर ना भूलने वाला घाव दिया है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने बताया कि रामनगरिया थाना इलाके में 13 दिसम्बर, 2023 की रात 9.30 बजे बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी.

पढ़ेंः नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा, सहयोगी भी रहेगा जेल में - Jaipur POCSO court

इस दौरान आरोपी उसे दुकान से टॉफी दिलवाने के बहाने पार्क में ले गया. इस दौरान अभियुक्त ने मौका देखकर पीड़िता को झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बालिका का देर रात तक पता नहीं चला तो परिजनों ने उसकी तलाश की. परिजनों ने पार्क में तलाश की तो अभियुक्त पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता मिला. इस पर परिजनों ने अभियुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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