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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले नाना को आजीवन कारावास - Jaipur POCSO court - JAIPUR POCSO COURT

जयपुर पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत क्रम 3 ने दत्तक दोहिती से दुष्कर्म करने वाले नाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

POCSO COURT HAS SENTENCED,  ACCUSED OF RAPING A MINOR
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले नाना को आजीवन कारावास. (ETV Bharat gfx)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 22, 2024, 8:27 PM IST

जयपुरःपॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने दत्तक दोहिती से दुष्कर्म करने वाले नाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 46 वर्षीय अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने अपनी ही नाबालिग दोहिती को हवस का शिकार बनाने के आशय से उसके साथ बार-बार संभोग करके उसे गर्भवती किया है. अभियुक्त का यह कृत्य घिनौना और गंभीर अपराध है. वर्तमान में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, यदि ऐसे अपराधियों के प्रति सहानुभूति बरती गई तो इससे उनके हौंसले बुलंद होंगे और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 26 जून, 2022 को पीड़िता की मां ने भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह घरों में काम करने जाती है और शाम को लौटती है. उसकी लड़की के दो माह से पीरियड नहीं आ रहे थे. इस पर उसने प्रेग्नेंसी टेस्ट किया तो उसके गर्भवती होने की जानकारी मिली. इस पर पीड़िता से पूछा तो उसने बताया कि होली के दो दिन पहले नाना ने उसके साथ संबंध बनाए थे.

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रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसका परिवार मामा-मामी और नाना-नानी के साथ रहता है. मार्च, 2022 में होली के दो दिन पहले उसके नाना ने अकेला देखकर उससे जबरन संबंध बनाए थे. इस घटना से पूर्व भी नाना ने दो बार उसके साथ दुष्कर्म किया था. नाना ने उसे घटना की जानकारी परिजनों को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी. वहीं, पीड़िता की मां ने अदालत को बताया कि उसकी मां ने अभियुक्त से दूसरी शादी की थी और अभियुक्त ने पीड़िता को गोद ले रखा था. दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

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