जयपुर. राजस्थान में जयपुर मेट्रो-द्वितीय की एडीजे कोर्ट-4 ने सुभाष चौक थाना इलाके में आपसी रंजिश में सरेराह दिन दहाड़े छुरे से कई वार कर चाचा की निर्ममता हत्या करने वाले अभियुक्त भतीजे मोहम्मद नासिर को उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
अधिवक्ता मो. आसिफ ने बताया कि मृतक के बेटे अब्दुल रऊफ ने सुभाष चौक थाने में 13 मार्च 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोपहर करीब ढाई बजे उसके 70 साल के पिता कमरुद्दीन घर के पास में ही सब्जी लेने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान आरोपी ने उन्हें रोका और पीछे से पीठ पर छुरे से वार किया. इससे उसके पिता नीचे गिर गए और उसके बाद आरोपी ने उनकी गर्दन, छाती व हाथ में ताबड़तोड़ छुरे से कई वार किए.