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ग्राहक को सुनने के लिए डिफेक्टिव मशीन बेची, कंपनी पर हर्जाना - Jaipur Consumer Commission

Consumer Commission imposed Fine, ग्राहक को खराब हियरिंग एड मशीन बेचने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने कंपनी पर 5 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. साथ ही मशीन की सब स्टैंडर्ड कीमत भी लौटाने को कहा है.

Jaipur Consumer Commission
जिला उपभोक्ता आयोग (Etv Bharat File Photo)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2024, 8:24 PM IST

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने डिफेक्टिव हियरिंग एड मशीन बेचने को सेवादोष करार देते हुए विपक्षी कंपनी एम्लीफोन इंडिया लि. पर 5 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. वहीं, मशीन की कीमत 47 हजार रुपए की सब-स्टैंडर्ड कीमत 35,250 रुपए मानते हुए उसे भी 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के लिए कहा है. आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबेसिंह यादव व सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश एमके शर्मा के परिवाद पर दिया.

परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने कान में लगाने वाली हियरिंग एड मशीन 31 दिसम्बर, 2019 को विपक्षी कंपनी से डिस्काउंट के बाद 47 हजार रुपए में खरीदी थी. यह मशीन डिफेक्टिव थी और कान में लगाने के बाद भी साफ सुनाई नहीं देता था. कंपनी में शिकायत करने पर उसे सुधारने के कई प्रयास किए, लेकिन 22 चक्कर लगाने के बाद भी वह सुधरी नहीं. इसपर परिवादी ने उपभोक्ता अदालत में चुनौती देते हुए मशीन बदलवाने और उसे हुई परेशानी के लिए हर्जा-खर्चा दिलवाने का आग्रह किया.

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जवाब में कंपनी ने कहा कि उनकी मशीन में कोई भी डिफेक्ट नहीं था. परिवादी नई मशीन लेना चाहता है, इसलिए परिवाद खारिज किया जाए. आयोग ने दोनों पक्षों को सुनकर कहा कि मशीन शुरू से ही डिफेक्टिव थी और मरम्मत के बाद भी नहीं सुधरी थी. ऐसे में विपक्षी कंपनी परिवादी को मशीन की सब स्टैंडर्ड कीमत लौटाए व हर्जाना राशि अलग से दे.

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