जयपुरःअतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने बेटी के प्रेम विवाह से नाराज होकर उसके पति की हत्या करने मामले में युवती के पिता जीवण राम, मां भगवानी देवी, भगवाना राम, शूटर विनोद व रामदेवाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी अनामिका श्योराण ने अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील संजीव शर्मा ने बताया कि अभियुक्त की बेटी ने केरल निवासी अमित नायर के साथ वर्ष 2012 में प्रेम विवाह किया था. इसके चलते उसके परिजन काफी नाराज रहते थे. इस बीच अभियुक्त पिता के कहने पर बेटी ने संपत्ति से अपना हक त्याग भी कर दिया था. वहीं, वर्ष 2017 में अमित की हत्या करने के लिए शूटर विनोद और रामदेवाराम को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया. इस दौरान युवती अपने पति से साथ केरल चली गई और 16 मई को वापस लौटकर आई.