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जबलपुर में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या, अब भुगतो जिंदगीभर जेल - JABALPUR WOMAN MOLESTED MURDER

जबलपुर जिला अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म कर महिला की हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

Jabalpur woman molested murder
महिला से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या, उम्रकैद की सजा (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 31, 2024, 7:49 PM IST

जबलपुर:जबलपुर जिला अपर सत्र न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा की अदालत ने महिला से दुष्कर्म व मर्डर के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. न्यायालय ने आरोपियों को अर्थदंड की सजा भी सुनवाई है. उधर, ग्वालियर में नाबालिग से जबरन शादी करने वाले को 20 साल की सजा सुनाई गई है.

जुर्म छुपाने के लिए महिला का मर्डर किया

अभियोजन के अनुसार 16 जनवरी, 2016 को ग्राम कोटवार रामदास ने पुलिस को सूचना दी थी कि ग्राम लम्हेटा के समीप अज्ञात महिला का शव पड़ा है. महिला काले रंग का पेंट व हरे रंग की टी शर्ट पहने हुए थी. महिला की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म व हत्या कर प्रकरण दर्ज किया. पुलिस ने विवेचना के बाद गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दीपेंद्र तिवारी व अनिल कुमार उर्फ बड्डू दुबे निवासी गोटेगांव को हिरासत में लेकर पूछताछ की. आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे 15 जनवरी को महिला को जबरदस्ती खेत में ले गये और उसके साथ अत्याचार किया. अपराध छुपाने के लिए महिला की हत्या कर दी.

नाबालिग से जबरन शादी कर शोषण, 20 साल की सजा

इधर, ग्वालियर जिला अदालत ने नाबालिग लड़की से जबरन शादी करने के मामले में चंदेरी के एक युवक को 20 साल की सजा से दंडित किया है. उस पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक 26 मार्च 2022 को नाबालिग लड़की अपने घर से नाराज होकर चली गई थी. उसे कंपू में हरि यादव नाम का व्यक्ति मिला. लड़की ने हरी सिंह को बताया कि वह अपने घर से नाराज होकर भाग आई है. इसके बाद हरि सिंह यादव लड़की को लेकर ग्राम बेंहटी पहुंचा.

सबूतों के अभाव में दो आरोपी दोषमुक्त

हरि सिंह ने लड़की को देवेंद्र से मिलवाया और उससे जबरन शादी करा दी. घटना के समय लड़की नाबालिग थी. कुछ दिनों तक लड़की देवेंद्र के साथ रही. इस दौरान उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बने. इस दौरान लड़की ने 27 जून 2022 को चुपके से अपने पिता को फोन करके बताया कि वह चंदेरी के बेंहटी गांव में है. यहां उसकी शादी करा दी गई है और ये लोग घर से भी नहीं निकलने देते. 28 जून को पुलिस के साथ लड़की का पिता अशोकनगर जिले के चंदेरी थाना क्षेत्र की बेंहटी गांव में पहुंचा और लड़की को बरामद कर लिया. विशेष कोर्ट ने देवेंद्र को 20 साल की सजा से दंडित किया है, जबकि अन्य आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया. ये जानकारी शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने दी.

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