जबलपुर. मोटर व्हीकल एक्ट का परिपालन सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा हाईकोर्ट (Jabalpur Highcourt) के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया. सरकार की ओर से जिले अनुसार चालानी कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत की गई. युगलपीठ को बताया गया कि विगत तीन दिनों में नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 45 लाख से अधिक की राशि वसूली गई है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, ग्वालियर हाईकोर्ट में ऐश्वर्या शांडिल्य नाम की एक छात्रा ने सड़क दुर्घटना में हुई दो व्यक्तियों की मौत का हवाला देते हुए जनहित याचिका दायर की थी. चीफ जस्टिस के निर्देश पर इस याचिका को सुनवाई के लिए मुख्य पीठ जबलपुर ट्रांसफर कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि दुर्घटना के समय दो पहिया वाहन चालक हेलमेट लगाए होते और ट्रैफिक नियमों का पालन करते तो उनकी मौत नहीं होती. अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से सिर में चोट आने के कारण दोपहिया वाहन सवारों की मौत होती है. इसी याचिका पर कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है और सरकार पर कई बार नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार भी लगाई है.