जबलपुर.एकलपीठ का आदेश अनावेदक को बीपीएल कार्ड के एवज में दस अंक अतिरिक्त प्रदान किए जाने को लेकर आया है. इस आदेश में कहा गया है कि नियुक्ति विज्ञापन की तारीख के बाद अगर बीपीएल बना है, तो नौकरी में उसका फायदा नहीं लिया जा सकता. दरअसल, कोर्ट ने यह आदेश अनावेदिका को मिली सरकारी नौकरी के मामले में दिया है. बीपीएल कार्ड की वजह से अनावेदिका को 10 अंक अतिरिक्त मिल गए थे, जिससे उसका सरकारी नौकरी में चयन हो गया था.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, याचिकाकर्ता सविता की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उसने निवाड़ी जिले के काका देही ग्राम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आवेदन किया था. लेकिन अनावेदक शांति कुशवाहा को बीपीएल कार्ड का लाभ प्रदान करते हुए दस अंक प्रदान कर दिए गए. अतिरिक्त दस अंक मिलने के कारण उसका चयन हो गया और याचिकाकर्ता नौकरी से वंचित रह गई.