भोपाल: परिवहन विभाग में रहने के दौरान करोड़ों की काली कमाई करने के आरोपी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा, उसके साथी चेतन गौर व शरद जायसवाल को सोमवार को कोर्ट में फिर से पेश किया गया. तीनों को फिर से 14 दिन की न्यायायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. ईडी ने अपनी हिरासत में रखने के दौरान तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ की है. माना जा रहा है कि तीनों ने अहम सुराग दिए हैं.
रिमांड के दौरान वकील ही मिल सके आरोपियों से
बता दें कि करोड़ों के वारे-न्यारे करने के आरोपी सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी चेतन गौर और बिजनेस पार्टनर शरद जायसवाल पिछले 6 दिन से प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर थे. रिमांड के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने अलग-अलग और तीनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ की. इस दौरान केवल तीनों के वकीलों को ही उनसे मिलने की अनुमति थी. परिवार के लोग उनसे नहीं मिल पाए. सोमवार को तीनों के परिजज आरोपियों के अदालत आने के पहले ही कोर्ट रूम के बाहर मौजूद थे.
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आगे चलकर फिर पूछताछ करेगी ईडी
प्रवर्तन निदेशालय ने तीनों आरोपियों को भारी सुरक्षा के बीच न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और रिमांड की मांग नही की. हालांकि ईडी के वकील का कहना था हमे अभी आगे भी इनसे पूछताछ करना पड़ सकती है. इस पर न्यायालय ने कहा कि इस पर बाद में चर्चा करेंगे. इसके बाद विशेष न्यायाधीश ने तीनों को 14 दिन की न्याययिक हिरासत में जेल भेज दिया. बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा अभी भी अपने बयान पर कायम है कि उसके पास मिले पैसे और सम्पतियों से उसका कोई लेना-देना नही है. अब इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट लोकायुक्त और प्रवर्तन निदेशालय को कोर्ट में प्रस्तुत करना है.