जबलपुर।कुटुंब न्यायालय के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश अशोक गुप्ता की अदालत ने मामले का अवलोकन करने के दौरान पाया कि आवेदिका यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि वह अनावेदक की वैध विवाहित पत्नी है. न्यायालय ने महिला द्वारा भरण-पोषण के लिए धारा 125 के तहत दायर आवेदन खारिज कर दिया. गढ़ा शाही नाका निवासी 24 वर्षीय ममता पटेल की तरफ से दायर आवेदन में नरसिंहपुर निवासी रामभजन कुर्मी से भरण पोषण की राशि दिलाये जाने की मांग की गई थी.
महिला ने ये तर्क दिए
आवेदिका का दावा था कि उसने अनावेदक रामभजन से 7 जुलाई 2014 को त्रिपुरी सुंदरी मंदिर में विवाह किया था. अनावेदक रामभजन गोटेगांव रेलवे कैंटीन में कार्यरत था. वह उसे अपने साथ गोटेगांव ले गया, जहां किराये के मकान में उसे रखा. आवेदिका का कहना था कि चाय की दुकान से घर का खर्च नहीं चल रहा था, जिस पर उसने 40 हजार का लोन लेकर अपने कथित पति रामभजन को दिए. इसके बाद जब वह गर्भवती हुई तो उसका पति उसे मायके से रुपये लाने व उसके पिता के मकान पर हक दिलाने की मांग कर उसे प्रताड़ित करने लगा. इसके बाद से वह अलग रह रही है.