मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

ट्रेन लेट हुई तो रेलवे को देना होगा टिकट का 10 गुना मुआवजा, ये है नया आदेश

जबलपुर के एक यात्री ने ट्रेन लेट होने पर फोरम कोर्ट में केस दर्ज किया. रेलवे को टिकट का 10 गुना मुआवजा देना पड़ेगा.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : 5 hours ago

Updated : 4 hours ago

Jabalpur Consumer Forum Court
उपभोक्ता फोरम ने ठोका रेलवे पर जुर्माना (ETV BHARAT)

जबलपुर।बिना किसी ठोस वजह के यदि रेलगाड़ी लेट हो रही है और आपका नुकसान हो रहा है तो आप रेलवे के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं. जबलपुर के रहने वाले अरुण कुमार जैन 11 मार्च 2022 को जबलपुर से दिल्ली गए थे. उन्होंने नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन पकड़ी. रेलगाड़ी जबलपुर से दोपहर 3:30 बजे रवाना हुई. ट्रेन को दूसरे दिन 4:10 पर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंचना था, लेकिन रेलगाड़ी 3 घंटा लेट हो गई.

जबलपुर से दिल्ली 3 घंटे लेट पहुंची ट्रेन

ये ट्रेन सुबह 7:00 बजे दिल्ली स्टेशन पर पहुंची. यात्री अरुण कुमार जैन को यहां से अपनी यात्रा देहरादून के लिए शुरू करनी थी. उनकी देहरादून की कनेक्टिंग ट्रेन 6:45 बजे हजरत निजामुद्दीन से रवाना होनी थी. अरुण कुमार जैन को सूचना थी कि वे 4:00 बजे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे और 2 घंटे बाद उन्हें रेलगाड़ी मिल जाएगी, लेकिन जबलपुर से जाने वाली ट्रेन 3 घंटा लेट हो गई. इस कारण देहरादून जाने वाली ट्रेन रवाना हो गई और अरुण कुमार जैन को इसकी वजह से अपनी आगे की यात्रा के लिए प्लान बदलना पड़ा.

जबलपुर के रेल यात्री अरुण कुमार जैन (ETV BHARAT)

रेलवे ने बनाया कोहरे का बहाना, फोरम कोर्ट में नहीं चला

यात्री अरुण कुमार जैन ने ट्रेन लेट होने पर रेलवे को जिम्मेदार माना. उन्होंने जबलपुर के उपभोक्ता फोरम में रेलवे के खिलाफ केस दर्ज करवाया. 2022 से 2024 तक लगातार यह मामला चल. अरुण जैन बताते हैं "रेलवे ने अपने जवाब में बताया कि कोहरे और तकनीकी वजह से रेलगाड़ी लेट हो गई लेकिन रेलवे ना तो कोहरे का कोई सबूत पेश कर पाई और ना ही तकनीकी खामी का."

ये खबरें भी पढ़ें...

हादसे के बाद वाहन बीमा कंपनी कैसे करती हैं गुमराह, कैसे रहें सावधान, राजगढ़ का ये केस ध्यान से पढ़ें

एकाउंट से रकम गायब हो जाए तो क्या करें, 85 साल के बुजुर्ग ने दिखाया रास्ता

45 दिन में रेलवे जुर्माना नहीं देगा तो लगेगा 9 फीसदी ब्याज

जबलपुर के उपभोक्ता फोरम ने अरुण कुमार जैन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रेलवे को आदेश दिया है "टिकट की राशि 803 रुपया ₹5000 मानसिक प्रताड़ना और ₹2000 का मुकदमा खर्च दे. यह राशि रेलवे को 45 दिन में देनी है. यदि रेलवे 45 दिनों में यह राशि नहीं देती तो 9% ब्याज की दर से ब्लायाज भी वसूला जाएगा."

Last Updated : 4 hours ago

ABOUT THE AUTHOR

...view details