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कोटवार ने अपनी बताकर बेच दी सरकारी जमीन, कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई - INDORE DISTRICT COURT

इंदौर की जिला अदालत ने सरकारी जमीन को अपनी बताकर बेचने वाले कोटवार को दस साल की सजा सुनाई है.

KOTWAR SENTENCED TO 10 YEARS
कोटवार को सजा (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Feb 1, 2025, 8:26 AM IST

इंदौर: इंदौर की जिला कोर्ट ने शासकीय भूमि को अपना बताकर बेचने के मामले में कोटवार को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई है. सरकारी वकील की तरफ से पेश किए गए साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया. कारावास के साथ ही कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

बेटमा के कोटवार ने अपनी जमीन बताकर बेच दी शासकीय भूमि

पूरा मामला देपालपुर क्षेत्र के थाना बेटमा का है. बेटमा में एक कोटवार रमेश उर्फ रम्मू ने शासकीय भूमि को अपना बताकर बेच दिया. जब मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को लगी तो उन्होंने कोटवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 409 के तहत केस दर्ज कराया. कोर्ट के समक्ष पुलिस की ओर से अनेक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने रमेश को दोषी करार दिया और उसे 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया.

अभियोजन की तरफ से अपर लोक अभियोजक शिवनाथ सिंह मावई ने की पैरवी

इसके साथ ही दोषी को पांच हजार रुपये के अर्द्ध दंड से भी दंडित किया गया है. अभियोजन पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अपर लोक अभियोजक शिवनाथ सिंह मावई ने पैरवी की. उनके दमदार तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी कोटवार रमेश को दोषी करार दिया. साथ ही उसे सख्त सजा से दंडित किया है.

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