इंदौर: इंदौर की जिला कोर्ट ने शासकीय भूमि को अपना बताकर बेचने के मामले में कोटवार को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई है. सरकारी वकील की तरफ से पेश किए गए साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया. कारावास के साथ ही कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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बेटमा के कोटवार ने अपनी जमीन बताकर बेच दी शासकीय भूमि