बलौदाबाजार: विष्णु देव साय सरकार के श्रम विभाग ने जिले के श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते में बड़ी बढोत्तरी का आदेश जारी किया है. इस आदेश का प्रभाव 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू होगा. इस आदेश का असर विशेष रूप से उन श्रमिकों पर लागू होगा जो विभिन्न शासकीय विभागों और अन्य अनुसूचित नियोजनों में काम कर रहे हैं. अनस्किल्ड वर्कस के लिए 10,948 रूपए, सेमी स्किल्ड के लिए 11,598 रूपये, स्किल्ड वर्कस के लिए 12,378 रूपये और हाई स्किल्ड वर्कस के लिए 13,158 रूपये मासिक वेतन तय किया गया है.
श्रमिकों के महंगाई भत्ते में इजाफा: जिला श्रम अधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि ''इस आदेश के तहत श्रमिकों के दैनिक और मासिक वेतन की दरें संशोधित की गई हैं. महंगाई भत्ता जिसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता कहा गया है, अब वेतन में जोड़ा जाएगा. यह भत्ता वेतनभोगी श्रमिकों के लिए लागू होगा. इसका उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारना और महंगाई की मार से राहत दिलाना है''.
महंगाई भत्ता बढ़ गया
अकुशल श्रमिक
'अ' श्रेणी: ₹10,948
'ब' श्रेणी: ₹10,688
'स' श्रेणी: ₹10,420
अर्द्धकुशल श्रमिक
'अ' श्रेणी: ₹11,598
'ब' श्रेणी: ₹11,338
'स' श्रेणी: ₹11,078
कुशल श्रमिक
'अ' श्रेणी: ₹12,378
'ब' श्रेणी: ₹12,118
'स' श्रेणी: ₹11,858
उच्च कुशल श्रमिक
'अ' श्रेणी: ₹13,158
'ब' श्रेणी: ₹12,898
'स' श्रेणी: ₹12,638
श्रम विभाग का बड़ा फैसला: इन संशोधित वेतन दरों के लागू किए जाने से मजूदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. जिन मजदूरों का मासिक वेतन दर पहले से कम रहा उनके वेतन में सुधार होगा. विभाग की ओर से कहा गया है कि अगर किसी श्रमिक का वर्तमान वेतन इन दरों से अधिक है, तो उनके वेतन में कोई कमी नहीं की जाएगी. उनकी वर्तमान दरें बरकरार रहेंगी, और भविष्य में होने वाली वृद्धि के समय उनका समायोजन किया जाएगा.
भत्ता को लेकर बड़ी बातें
- लोक निर्माण, सिंचाई और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अलग से न्यूनतम वेतन दरें लागू की जाएंगी.
- मासिक वेतन प्राप्त श्रमिकों को प्रत्येक सप्ताह एक दिन वेतन सहित अवकाश मिलेगा.
- जिन श्रमिकों के पदों के लिए मजदूरी अलग से स्वीकृत नहीं की गई है, उनका वेतन 26 से भाग देकर दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया जाएगा. जैसे एक दिन का पारिश्रमिक निकालने की आवश्यकता हो तो मासिक वेतन में 30 से भाग देकर यह गिनती की जाएगी.
- श्रमिकों को मिलने वाली यह दरें एक कलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी, और भुगतान उसी के अनुरूप किया जाएगा.