कुशीनगर :पांच साल पहले दहेज के लिए गर्भवती विवाहिता की हत्या कर दी गई थी. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था. सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. जनपद न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाया. दोषी पाए गए पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
वादी की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता जीपी यादव ने बताया कि महराजगंज जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव निवासी रामाशंकर ने कुशीनगर जिले के खड्डा थाने में तहरीर देकर केस दर्ज कराया था.
उन्होंने बताया था कि 22 वर्षीय पुत्री अंबा की शादी घटना से दो साल पहले शाहपुर गांव के नौका टोला निवासी भीखम के पुत्र संतोष के साथ की थी. जब से उनकी पुत्री ससुराल गई, तभी से दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था. बेटी ने कई बार फोन पर इसकी जानकारी दी थी.