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भर्ती नियमों की पालना नहीं होने के चलते आवासन मंडल जारी करेगा संशोधित रिजल्ट, हाईकोर्ट ने दिए थे आदेश - HOUSING BOARD - HOUSING BOARD

हाउसिंग बोर्ड में भर्ती के लिए सी डेक की ओर से 258 पदों के लिए आयोजित हुई सीधी भर्ती परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा. राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह निर्णय किया गया है.

आवासन मंडल जारी करेगा रिवाइज रिजल्ट
आवासन मंडल जारी करेगा रिवाइज रिजल्ट (ETV Bharat File Photo)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 14, 2024, 11:04 PM IST

जयपुर. हाउसिंग बोर्ड में भर्ती के लिए सी-डेक की ओर से 258 पदों पर आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा. रिजल्ट में अलग-अलग कैटेगरी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट नहीं देने के चलते बोर्ड अब नए सिरे से रिजल्ट जारी करेगा. यह जानकारी आवासन आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने दी है.

आवासन आयुक्त ने बताया कि बोर्ड ने अक्टूबर 2023 में जारी हुए रिजल्ट को विभाग ने वापस ले लिया है और अब ये रिजल्ट जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा. हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने साल 2023 में सी-डेक से 258 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित कराई गई थी. इसके तहत कंप्यूटर ऑपरेटर (सहायक प्रोग्रामर), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (सूचना सहायक), परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) (सिविल), परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) (विद्युत) के पदों के लिए परीक्षा हुई थी. इसी प्रकार वरिष्ठ प्रारूपकार, कनिष्ठ प्रारूपकार, विधि सहायक (कनिष्ठ विधि अधिकारी), कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ सहायक के पदों पर कम्प्यूटर आधारित परीक्षा कराई गई थी. इस भर्ती को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले के चलते आवासन आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने भर्ती समिति और भर्ती एजेंसी सी-डेक को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और सी-डेक को परीक्षा परिणाम को जल्द जारी करने के निर्देश दिए.

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इंद्रजीत सिंह ने भर्तियों को समयबद्ध और ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रश्न पत्र, आंसर की का वेब पोर्टल पर प्रकाशन कर ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त करने, इन आपत्तियों पर एक्सपर्ट कमेटी के फैसले के अनुसार रिस्पांस शीट का मूल्यांकन करने और भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार श्रेणीवार मेरिट तैयार कर पदों की संख्या का 3 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के निर्देश भी दिए. साथ ही कनिष्ठ सहायक और सूचना सहायक के पार्ट द्वितीय परीक्षा यानी टंकण गति परीक्षा का आयोजन करने के साथ ऑनलाइन दस्तावेजों सत्यापन के भी निर्देश दिए. आपको बता दें कि इस भर्ती में सी-डेक एजेंसी ने सरकार के नियमों के अनुसार दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, एससी-एसटी को पासिंग मार्क्स में 5 फीसदी छूट नहीं देते हुए रिजल्ट जारी कर दिया था. इस मामले में एक याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में दायर हुई थी. इस पर हाईकोर्ट ने मार्च में मामले पर सुनवाई करते हुए नियमानुसार छूट देकर दोबारा रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए थे.

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