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हिमाचल में ₹1500 पेंशन के लिए ये महिलाएं न करें आवेदन, अब तक इतनी हजार महिलाओं के रद्द हो चुके हैं फॉर्म - Himachal Women 1500 Rs Scheme - HIMACHAL WOMEN 1500 RS SCHEME

HP Women Pension Eligibility Rules: हिमाचल में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हर महिला को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनते हुए इसमें कई नियम जोड़े गए. इन नियमों के अनुसार अपात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन नहीं दी जाएगी. उनके फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं.

HP Women Pension Eligibility Rules
हिमाचल में महिलाओं के लिए मासिक पेंशन के पात्रता नियम (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Sep 12, 2024, 9:39 AM IST

Updated : Sep 13, 2024, 11:24 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 18 से 59 साल की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया था. प्रदेशभर में योजना का लाभ लेने के लिए नारी शक्ति ने भी कांग्रेस के वादे पर भरोसा जताते हुए चुनाव में पार्टी का खुला समर्थन किया था. ये भी एक वजह थी कि कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर प्रदेश में रिवाज बदलने का दावा करने वाली भाजपा की जयराम सरकार को पटखनी दी थी.

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा मात्र 25 सीट जीतकर विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गई. वहीं, 3 विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल हुए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं की पात्रता पर कई शर्तें जोड़ी हैं. इसमें सरकार की पैरा 5 के अनुसार पात्रता नहीं रखने वाली 2384 महिलाओं के आवेदनों को रद्द किया है. ऐसे में अगर आने वाले समय में 1500 रुपए मासिक पेंशन के लिए आवेदन करने वाली कोई महिला पैरा 5 के अनुसार पात्र नहीं होगी, तो उसका फॉर्म भी रद्द किया जाएगा.

क्या है पैरा 5 पात्रता के नियम ?

पैरा 5 पात्रता (क) के मुताबिक 18-59 वर्ष (60 वर्ष की आयु पूरी होने तक) आयु वर्ग की महिलाएं जो हिमाचल की स्थाई निवासी हो. जिनके परिवार से कोई व्यक्ति केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी/पेंशनर, अनुबंध/आउटसोर्स/दैनिक वेतन भोगी/अंशकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत/भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा वर्कर/मिड डे मील वर्कर/मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं या शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केन्द्र/राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड/काउंसिल/एजेंसी में कार्यरत/पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति आयकरदाता इत्यादि न हो. ऐसे परिवारों से ही एक महिला 1500 रुपए मासिक पेंशन का लाभ पाने के लिए पात्र होगी.

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परिवार की एक ही महिला को मिलेगा लाभ

हिमाचलप्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने परिवार की हर महिला को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये देने की योजना को लेकर एक नई शर्त जोड़ी गई है. जिस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने विधानसभा सदन में कहा "योजना में कंडीशन है कि एक परिवार में एक सदस्य को पेंशन मिलेगी". यानी अब पैरा 5 में पात्र पाए जाने वाले परिवार से सिर्फ एक महिला को महीने की 1500 रुपए की पेंशन मिलेगी.

इतनी लाख महिलाएं कर चुकी हैं आवेदन

हिमाचल में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 31 जुलाई 2024 तक 7,88,784 महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं. जो एक निरंतर प्रक्रिया है. ऐसे में आने वाले समय में फॉर्म जमा करने वाली महिलाओं की संख्या अभी और बढ़ सकती है. सरकार ने पात्र महिलाओं को इस योजना के लाभ देने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 22.84 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है. जिसके तहत अब तक प्रदेश में 28,249 महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन का लाभ दिया गया है.

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Last Updated : Sep 13, 2024, 11:24 AM IST

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