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हिमाचल हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने का मामला, कल फिर होगी सुनवाई - Rajya Sabha election case in HC

Himachal Rajya Sabha election case hearing in High Court: 27 फरवरी को हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी को बराबर मत मिले थे, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन की लॉटरी सिस्टम से जीत हुई थी. जिसके खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दायर की, जिस पर आज भी सुनवाई हुई और इस मामले में हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई होगी. पढ़िए पूरी खबर...

हिमाचल हाईकोर्ट में चल रहा राज्यसभा चुनाव चुनौती मामला
हिमाचल हाईकोर्ट में चल रहा राज्यसभा चुनाव चुनौती मामला (Himachal High Court)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Aug 22, 2024, 7:11 PM IST

शिमला:हिमाचल हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. ये याचिका राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने दायर की है, जिसमें प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्यसभा चुनाव के मामले में प्रतिवादी बनाए गए राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के वकील ने मनेंद्र सिंह ने दिल्ली से वर्चुअली जुड़कर अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दाखिल की गई याचिका को खारिज करने की दलीलें दी. जिस पर कल फिर से केस पर सुनवाई होगी. इस केस में शुक्रवार को याचिकाकर्ता अभिषेक मनु सिंघवी की और से कोर्ट में बहस की जाएगी.

ये है पूरा मामला:हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट के लिए इसी साल 27 फरवरी को मतदान हुआ था, लेकिन क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस के पास 40 विधायकों का संख्या बल होने पर भी पार्टी प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन से चुनाव हार गए. हुआ ये था कि राज्यसभा चुनाव में 40 में से कांग्रेस के 6 विधायकों पार्टी से बगावत करते हुए क्रॉस वोटिंग कर दी. इस चुनाव में तीन निर्दलीय विधायकों का भी भाजपा को समर्थन मिला. जिस कारण कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को 34-34 वोट मिले.

इस तरह से दोनों उम्मीदवारों के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा था. ऐसे में बराबर मत होने के बाद चुनाव परिणाम लॉटरी सिस्टम से घोषित किया गया, जो भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में रहा था. जिसके चलते अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका डालकर राज्यसभा चुनाव को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने मुकाबला बराबरी पर होने के बाद पर्ची से हर्ष महाजन को विजय घोषित करने के नियम को गलत ठहराया है. जिस पर आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जो शुक्रवार को भी जारी रहेगी.

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