शिमला: हिमाचल के जिला ऊना में एक पटवारी को सेवानिवृति के बाद फिर से नियुक्ति दी गई. यानी रिटायरमेंट के बाद पटवारी को राजस्व विभाग में री-इंगेज किया गया. फिर उसी पटवारी का तबादला कर दिया गया. तबादला आदेश को पटवारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने तबादला आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब भी मांगा है. पटवारी ने अपनी याचिका में कहा था कि री-इंगेजमेंट की शर्तों में ऐसा नहीं है कि तबादला किया जाए. हाईकोर्ट ने री-अंगेज किए गए पटवारी के नियुक्ति पत्र का अवलोकन किया. उसके बाद अदालत ने पाया कि नियुक्ति पत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि री-अंगेज किए गए कर्मचारी का तबादला किसी अन्य स्थान के लिए भी किया जा सकता है.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता पटवारी ज्ञान सिंह की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद तबादला आदेश पर रोक लगा दी. याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार सरकार की तरफ से री-इंगेज होने के बाद प्रार्थी की तैनाती ऊना जिला की अंब तहसील के पटवार सर्कल पटेहड़ में की गई थी. हाल ही में 16 सितंबर को उसका तबादला जिला ऊना के ही पटवार सर्कल अम्बेहड़ा उप तहसील जोल के लिए कर दिया गया.