शिमला:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे मिड डे मील कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 2 माह की छुट्टियों का वेतन भी देने का आदेश जारी किया है. इन्हें सरकार केवल 10 महीनों का वेतन ही देती थी. मिड डे मील कार्यकर्ताओं के संघ ने पूरे साल का वेतन मांगते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने संघ की याचिका को स्वीकारते हुए सरकारी स्कूलों में हजारो की संख्या में तैनात “ मिड डे मील वर्कर” को दस माह के बजाय बारह महीने का वेतन दिए जाने के आदेश दिए थे.
इन आदेशों को सरकार ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी जिसे न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने खारिज कर दिए. कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वह “मिड डे मील वर्कर” को पूरी साल का वेतन दें. सरकार का कहना था कि यह केंद्र सरकार की स्कीम है. इसलिए प्रदेश सरकार इस योजना के तहत अपने स्तर पर इन्हे पूरे साल का वेतन नहीं दे सकते. इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब प्रदेश सरकार अपने स्तर पर इन वर्करों के वेतन को बढ़ा सकती है तो पूरे साल का वेतन क्यों नहीं दे सकती.