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चंबा के भरमौर ब्लॉक में बीडीसी सदस्य के लिए फिर से मतगणना के आदेश, तीन साल पुराने चुनाव में हाईकोर्ट ने दिए आदेश - Himachal High Court

Himachal High Court: तीन साल पुराने चुनाव में हिमाचल हाईकोर्ट ने चंबा के भरमौर ब्लॉक में बीडीसी सदस्य के लिए फिर से मतगणना के आदेश दिए हैं. पढ़िए पूरी खबर...

Himachal High Court
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jun 21, 2024, 10:49 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चंबा जिला के भरमौर ब्लॉक के बीडीसी सदस्य पद पर चुनाव में फिर से मतगणना के आदेश जारी किए हैं. भरमौर ब्लॉक के वार्ड नंबर 14 में बीडीसी सदस्य के लिए 21 जनवरी 2021 को मतगणना हुई थी. हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मामले में गोविंद शर्मा की तरफ से दाखिल याचिका पर फिर से मतगणना के आदेश दिए.

याचिका में दर्ज तथ्यों के अनुसार प्रार्थी गोविंद शर्मा का यह आरोप था कि पहली मतगणना के बाद उसे चार मतों से विजयी घोषित किया गया था. उसी दिन निजी तौर पर बनाये प्रतिवादी विक्रम की आपत्ति के कारण फिर से मतगणना की गई. उस मतगणना में विक्रम को एक वोट से विजयी घोषित किया गया. दोबारा की गई मतगणना के दौरान पहले की गई काउंटिंग की तुलना में एक वोट बढ़ गया. हालांकि मतगणना के दौरान सभी उम्मीदवार व उनके एजेंट मौजूद थे.

अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि पहली बार 21 जनवरी 2021 को हुई मतगणना के दौरान प्रार्थी व प्रतिवादी के बीच चुनावी मुकाबला टाई हुआ था. प्रार्थी प्रथम बार विजयी घोषित नहीं किया गया था. पहली बार कुल मतों की संख्या 1220 पाई गई. इसमें से 1209 बैलट बॉक्स के वोट थे और 11 पोस्टल बैलट के वोट थे. इस दौरान प्रार्थी को एक पोस्टल वोट व 243 बॉक्स वोट मिले.

वहीं, प्रतिवादी को दो पोस्टल वोट व 242 बॉक्स वोट हासिल हुए थे. इस तरह दोनों को 244-244 मत हासिल हुए थे. इसके बाद विक्रम के आग्रह के कारण फिर से मतगणना की गई. दूसरी बार की गई मतगणना के दौरान कुल मतों की संख्या 1220 से बढ़कर 1221 हो गई. एक अतिरिक्त मत प्रतिवादी विक्रम के पक्ष में गया. विक्रम को इसलिए विजयी घोषित किया गया.

पहली बार की मतगणना में कुल 1209 बॉक्स वोट पाए गए जबकि दूसरी बार कुल 1210 बॉक्स मत पाए गए. इस विरोधाभास पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति के बाद एसडीएम भरमौर कार्यालय में 1 जुलाई 2024 को 11 बजे से मतों की तीसरी बार गणना करने के आदेश जारी कर दिए. मामले पर आगामी सुनवाई 9 जुलाई को तय की गई है.

शिमला के लक्कड़ बाजार से धार व मंदर तक बस सेवा
एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने शिमला के लक्कड़ बाजार से धार व मंदर तक बस सेवा चलाने का आग्रह करने वाली याचिका में एचआरटीसी को आदेश दिए कि वह फिलहाल अस्थाई रूट परमिट के आधार पर इस रूट पर बस सेवा चलाए. हाईकोर्ट की न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने नाल्टी विकास संघ की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए. जनहित में दायर याचिका में कहा गया था कि एचआरटीसी शिमला में लक्कड़ बाजार से धार तक बस सेवा चला रही है.

याचिकाकर्ता सोसाइटी ने इस सेवा को मंदर तक चलाने के लिए आग्रह किया है. इस पर 13 मई 2024 को एचआरटीसी प्रबंधन ने तुरंत प्रभाव से इस बस सेवा को मंदर तक चलाने की सशर्त हामी भर दी. एचआरटीसी के संबंधित विंग ने इसके लिए रूट परमिट के लिए आरटीए के समक्ष आवेदन कर दिया. इस बीच चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इस मामले में कुछ नहीं किया जा सका. अब हाईकोर्ट ने बस सेवा को मंदर तक चलाने के लिए आदेश दिए हैं.

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