शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चंबा जिला के भरमौर ब्लॉक के बीडीसी सदस्य पद पर चुनाव में फिर से मतगणना के आदेश जारी किए हैं. भरमौर ब्लॉक के वार्ड नंबर 14 में बीडीसी सदस्य के लिए 21 जनवरी 2021 को मतगणना हुई थी. हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मामले में गोविंद शर्मा की तरफ से दाखिल याचिका पर फिर से मतगणना के आदेश दिए.
याचिका में दर्ज तथ्यों के अनुसार प्रार्थी गोविंद शर्मा का यह आरोप था कि पहली मतगणना के बाद उसे चार मतों से विजयी घोषित किया गया था. उसी दिन निजी तौर पर बनाये प्रतिवादी विक्रम की आपत्ति के कारण फिर से मतगणना की गई. उस मतगणना में विक्रम को एक वोट से विजयी घोषित किया गया. दोबारा की गई मतगणना के दौरान पहले की गई काउंटिंग की तुलना में एक वोट बढ़ गया. हालांकि मतगणना के दौरान सभी उम्मीदवार व उनके एजेंट मौजूद थे.
अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि पहली बार 21 जनवरी 2021 को हुई मतगणना के दौरान प्रार्थी व प्रतिवादी के बीच चुनावी मुकाबला टाई हुआ था. प्रार्थी प्रथम बार विजयी घोषित नहीं किया गया था. पहली बार कुल मतों की संख्या 1220 पाई गई. इसमें से 1209 बैलट बॉक्स के वोट थे और 11 पोस्टल बैलट के वोट थे. इस दौरान प्रार्थी को एक पोस्टल वोट व 243 बॉक्स वोट मिले.
वहीं, प्रतिवादी को दो पोस्टल वोट व 242 बॉक्स वोट हासिल हुए थे. इस तरह दोनों को 244-244 मत हासिल हुए थे. इसके बाद विक्रम के आग्रह के कारण फिर से मतगणना की गई. दूसरी बार की गई मतगणना के दौरान कुल मतों की संख्या 1220 से बढ़कर 1221 हो गई. एक अतिरिक्त मत प्रतिवादी विक्रम के पक्ष में गया. विक्रम को इसलिए विजयी घोषित किया गया.