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एसपी इल्मा अफरोज की नियुक्ति से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट ने दिया यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश, अगली सुनवाई 28 फरवरी को - HIMACHAL HC ON ILMA AFROZ CASE

एसपी इल्मा अफरोज की नियुक्ति संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है. अब मामले में 28 फरवरी को सुनवाई होगी.

आईपीएस इल्मा अफरोज
आईपीएस इल्मा अफरोज (FILE)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : 7 hours ago

शिमला: हिमाचल कैडर की चर्चित आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज की पुलिस जिला बद्दी में ही एसपी के तौर पर नियुक्ति की मांग से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही मामले की सुनवाई अब विंटर वेकेशन के बाद 28 फरवरी 2025 को होगी. उल्लेखनीय है कि गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन आईपीएस अफसरों का पैनल मांगा था. शुक्रवार को सुनवाई में सरकार ने न्यायालय के समक्ष तीन आईपीएस अफसरों का पैनल पेश करने में नियमों का हवाला देते हुए फिलहाल असमर्थता जताई.

खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने कहा कि पुलिस अफसरों का तबादला एक नियमित प्रक्रिया है. राज्य सरकार में अभी पुलिस अफसरों के तबादले होने हैं. इसमें राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम के नियम 56 का अक्षरशः पालन करेगी. एडवोकेट जनरल ने कहा कि तबादले केवल एक ही जिला में नहीं होने हैं, बल्कि अन्य जिलों के लिए भी होने हैं. ऐसे में अभी के लिए पैनल देना संभव नहीं हो पा रहा है.

अनूप रत्न. एडवोकेट जनरल, हिमाचल सरकार (ETV Bharat)

उल्लेखनीय है कि आईपीएस इल्मा अफरोज अवकाश पर जाने के बाद 16 दिसंबर 2024 को हिमाचल आ गई थी. उन्हें पुलिस मुख्यालय में तैनात किया गया है. वे अभी नियमित पोस्टिंग के इंतजार में हैं. इसी बीच, हाईकोर्ट में बद्दी के एक नागरिक की तरफ से याचिका के जरिए आग्रह किया जाता है कि इल्मा अफरोज को पुलिस जिला बद्दी में ही तैनाती दी जाए, ताकि स्थानीय नागरिक सुरक्षित महसूस कर सकें.

याचिका में कहा गया था कि इल्मा ने बद्दी में तैनाती के दौरान खनन व नशा माफिया के खिलाफ प्रभावशाली काम किया था. उनके जाने के बाद बद्दी में कानून व्यवस्था बिगड़ी है. वहीं, सरकार ने हाईकोर्ट में अपने जवाब में कहा था कि इल्मा अफरोज ने खुद अपने तबादले के लिए आग्रह किया था.

चीफ जस्टिस की बेंच ने दिया निर्देश

फिलहाल, मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने केस को पुरानी खंडपीठ के समक्ष चलाए जाने के निर्देश जारी किए हैं. अगली सुनवाई 28 फरवरी को तय की गई है. तब तक न्यायालय ने मामले में स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने को कहा है. जब हाईकोर्ट के लिखित आदेश आएंगे, तभी पूरे निर्देशों का पता चलेगा. ये भी गौरतलब है कि पूर्व में एक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी किए हुए हैं कि आईपीएस इल्मा अफरोज का तबादला बिना अदालत की स्पष्ट जानकारी के न किया जाए.

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