शिमला: राजधानी के उपनगर चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी (एआईएमएसएस) तक जाने के लिए ढंग की सड़क तक नहीं है. यहां सुपर स्पेशिएलिटी डिपार्टमेंट्स की ओपीडी के संचालन पर हाईकोर्ट ने इसी लिए रोक लगाई थी कि एआईएमएसएस तक जाने के लिए अच्छी व चौड़ी सड़क नहीं है. अब हिमाचल हाईकोर्ट के सामने ये तथ्य आया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के कारण ये स्थितियां पैदा हुई हैं. इस पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, वे खुद ही 13 अक्टूबर तक इसे हटा दें. यानी हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय दिया है. हाईकोर्ट ने चमियाना-भट्टाकुफर (कमला नगर) संपर्क मार्ग के आसपास सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हर हाल में तय समय में हटाने को कहा है. साथ ही कहा कि इस कार्रवाई में कोई भी अदालत किसी तरह का दखल न दे.
अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त
न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इसके बाद लोक निर्माण विभाग को एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश भी जारी किए हैं. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की स्टेट्स रिपोर्ट आने के बाद सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण न हटाने वालों के खिलाफ उपयुक्त आदेश पारित करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि उक्त संपर्क मार्ग के आसपास सरकारी भूमि पर किए अवैध निर्माणों से जुड़े मामलों में प्रदेश की कोई भी अदालत और प्राधिकारी दखल न दे. अगर कोई इस कार्रवाई से खुद को पीड़ित समझता है तो वह सीधे हाईकोर्ट में इस मामले से जुड़ कर अपनी बात अदालत के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है.
सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का नहीं मिल रहा लाभ