शिमला:राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग (एचपीपीएससी) हमीरपुर के सरप्लस घोषित कर्मचारियों की सेवा से संबंधित नियमों, विनियमों व शर्तों को हाईकोर्ट के सामने पेश करने को 4 सप्ताह के अतिरिक्त समय की मांग की है. न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ ने राज्य सरकार के इस आग्रह को स्वीकार कर मामले की सुनवाई को शीतकालीन छुट्टियों के बाद निर्धारित करने के आदेश दिए. इस मामले में कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2024 को कहा था कि सरकार का कर्तव्य है कि वे सरप्लस पूल में रखे अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सेवा शर्तों को तैयार करें.
मामले के मुताबिक एचपीएसएससी के बंद होने के बाद याचिकाकर्ता सहित पूर्ववर्ती एचपीएसएससी के अन्य कर्मचारियों को 26 अप्रैल 2023 को वित्त विभाग की और से बनाए गए सरप्लस पूल में स्थानांतरित कर दिया गया था. इसके बाद वित्त विभाग ने सरप्लस पूल में रखे अधिकारियों और कर्मचारियों को रिक्तियों के विरुद्ध विभिन्न विभागों को आवंटित किया. याचिकाकर्ता को हिमाचल प्रदेश चयन आयोग आवंटित किया गया था.