शिमला: प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत खोले गए जन औषधि केंद्र में नॉन जेनेरिक सहित ब्रांडेड दवाओं व सर्जिकल उपकरण बेचने पर लगाई रोक को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. इस मामले में हाईकोर्ट ने ही 29 मई 2024 को ठियोग सिविल अस्पताल में स्थापित केंद्र में इन सबके बेचने पर रोक लगाई थी. फिर अस्पताल में जन औषधि केंद्र के संचालक ने अदालत से इस रोक को हटाने का आग्रह किया था. मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने इस रोक को हटाने के लिए मना कर दिया है. अदालत के ये आदेश इस मामले के अंतिम निपटारे तक जारी रहेंगे.
मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत खोले गए केंद्र में नॉन-जेनेरिक दवाएं/ब्रांडेड दवाएं और सर्जिकल उपकरण की बिक्री नहीं की जा सकती. इनमें केवल पीएमबीजेपी के तहत जारी सूची में दर्ज की गई दवाओं को ही बेचा जा सकता है. जन औषधि संचालक का कहना था कि केवल जेनेरिक दवाएं ही बेचने से उसके व्यवसाय की कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं रह जाती है, क्योंकि अन्य दवाइयों और सर्जिकल उपकरणों की बिक्री पर रोक के बाद उसके व्यवसाय में काफी कमी आई है.