हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

नालागढ़ में ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन की कथित मनमानी पर रिपोर्ट तलब, गृह व उद्योग सचिव सहित डीजीपी-डीसी-एसपी को हाईकोर्ट का नोटिस - HIMACHAL HIGH COURT

हाईकोर्ट ने नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन की कथित मनमानी मामले में रिपोर्ट तलब किया. वहीं, गृह व उद्योग सचिव सहित डीजीपी-डीसी-एसपी को नोटिस जारी किया.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 8, 2025, 9:56 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन और बद्दी-नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर्स ट्रांसपोर्ट सोसायटी पर कथित गुंडागर्दी के आरोपों पर एसपी पुलिस जिला बद्दी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. साथ ही राज्य सरकार के गृह सचिव, उद्योग सचिव, डीजीपी, डीसी सोलन व एसपी सोलन को नोटिस जारी किया है. इन सभी से भी हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है.

मामले के अनुसार बद्दी-बरोटीवाला- नालागढ़ (बीबीएन) इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. उसी याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने गृह सचिव और उद्योग सचिव सहित डीजीपी व सोलन जिला के डीसी तथा एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही पुलिस जिला बद्दी के एसपी से मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है.

बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की याचिका के अनुसार हाईकोर्ट की तरफ से बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद सोलन जिला प्रशासन ने बद्दी-नालागढ़ की विभिन्न प्रोडक्शन यूनिट्स के उत्पादों के परिवहन के लिए किराए पर लिए गए वाहनों की सुगम आवाजाही को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है. परिणाम ये हुआ है कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन के साथ-साथ राज्य के खजाने को भी भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन और बद्दी-नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर्स ट्रांसपोर्ट सोसायटी के सदस्य प्रदेश से विभिन्न विनिर्माण इकाइयों की तरफ से किराए पर लिए गए ट्रकों को बद्दी-नालागढ़ उद्योग क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. यही नहीं, इन वाहन चालकों सहित अन्य कर्मचारियों पर हमला भी किया जा रहा है. हालांकि इन आरोपों को लेकर पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक ऐसी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने वालों को न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही न्यायालय में कोई चालान दाखिल किया गया है.

आगे कहा गया है कि 25 नवंबर 2020 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि निजी ट्रक ऑपरेटर यूनियन बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यों की बीबीएन इंडस्ट्रियल एरिया में यातायात गतिविधियों पर कोई बाधा पैदा न करे. अदालत ने ये भी स्पष्ट किया था कि उपरोक्त एसोसिएशन को अपने उत्पाद अथवा कच्चा माल राज्य के भीतर या बाहर ले जाने के लिए यातायात के इंतजाम खुद करने की स्वतंत्रता होगी. साथ ही एसोसिएशन को कोई भी ऐसा करने से नहीं रोकेगा.

हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में गुंडा टैक्स वसूली न रोक पाने के लिए सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि या तो सरकार अदालत के आदेशों पर अमल नहीं करना चाहती या बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है. हाईकोर्ट ने कहा था कि कई बार अदालत ने संबंधित अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रक ऑपरेटर यूनियनों की तरफ से अवैध गुंडा टैक्स व ब्लैकमेलिंग रोकने के आदेश जारी किए, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ है.

अब एसपी पुलिस जिला बद्दी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी और राज्य के गृह व उद्योग सचिव सहित डीजीपी, डीसी सोलन व एसपी सोलन को नोटिस का जवाब देना होगा. इस मामले पर अगली सुनवाई 10 जनवरी को तय की गई है.

ये भी पढ़ें:हिमाचल हाईकोर्ट ने रद्द किए तहसीलदार टौणी देवी के तबादला आदेश, ट्रांसफर ऑर्डर को मनमाना ठहराते हुए सरकार को दिए ये निर्देश

ABOUT THE AUTHOR

...view details