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माफिया अतीक अहमद के साले जकी अहमद की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का दर्ज है मुकदमा

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 9 hours ago

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के साले जकी अहमद की रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार और शिकायकर्ता को जवाब दा​खिल करने के लिए नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश जकी अहमद की याचिका पर दिया.

प्रयागराज के करेली निवासी मो. आमिर ने जकी अहमद व अन्य लोगों पर 10 लाख रुपये रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. याची ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याची के वकील मो. इरफान व शादाब अली ने कहा कि याची ने कोई अपराध नहीं किया है. उसे फर्जी फंसाया गया है. आरोप से स्पष्ट है कि मामला जमीन की चौहद्दी से जुड़ा हुआ है. पूरा मामला सिविल प्रकृति का है. जानबूझकर मामले को आपरा​धिक प्रकृति का रंग दिया गया है. शासकीय अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया. कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.

रामपुर के सांसद के चुनाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर टली सुनवाई :रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह के खिलाफ दाखिल भाजपा के पूर्व सांसद घनश्याम लोधी की चुनाव याचिका पर सोमवार को सुनवाई टल गई. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय की अदालत कर रही है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सपा सांसद ने चुनावी हलफनामे में चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी है. इसलिए उनका चुनाव अवैधानिक है, रद्द किया जाना चाहिए. याची के अधिवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि इससे पहले कोर्ट ने सपा सांसद से जवाब तलब किया था, लेकिन आज तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है.

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