प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के साले जकी अहमद की रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार और शिकायकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश जकी अहमद की याचिका पर दिया.
प्रयागराज के करेली निवासी मो. आमिर ने जकी अहमद व अन्य लोगों पर 10 लाख रुपये रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. याची ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याची के वकील मो. इरफान व शादाब अली ने कहा कि याची ने कोई अपराध नहीं किया है. उसे फर्जी फंसाया गया है. आरोप से स्पष्ट है कि मामला जमीन की चौहद्दी से जुड़ा हुआ है. पूरा मामला सिविल प्रकृति का है. जानबूझकर मामले को आपराधिक प्रकृति का रंग दिया गया है. शासकीय अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया. कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.