लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया है कि लक्ष्मण टीला स्थित टीले वाली मस्जिद के विकास के नाम पर अवैध निर्माण करके मस्जिद को विस्तार दे दिया गया है. इस सम्बंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का आदेश प्रस्तुत कर उक्त कथित अवैध निर्माण को हटाने की मांग की गई है. याचिका पर न्यायालय ने एएसआई व राज्य सरकार समेत जिलाधिकारी लखनऊ को जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान याचिका के लम्बित होने से अवैध निर्माण हटाने सम्बंधी एएसआई के आदेश पर कोई असर नहीं होगा.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने रिषी कुमार त्रिवेदी व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया. याचियों की ओर से पेश होते हुए अधिवक्ता हरी शंकर जैन ने दलील दी कि 20 सितंबर 2016 को एएसआई ने उक्त अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर रखा था. जिसका अनुपालन नहीं किया गया. तत्पश्चात पुनः 6 दिसम्बर 2023 को एएसआई ने आदेश जारी किया. हालांकि इसका भी अनुपालन अब तक नहीं हो सका है.