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नजूल अध्यादेश पर राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - High court news - HIGH COURT NEWS

नजूल अध्यादेश पर राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है. सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को नोटिस दिया गया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 22, 2024, 6:58 AM IST

Updated : Mar 22, 2024, 9:12 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नजूल अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है और महाधिवक्ता को सरकार का पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने हेमंत गुप्ता, सुनील गुप्ता व हाईकोर्ट से रिटायर जस्टिस दिलीप गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर एडवोकेट राहुल श्रीपत व अधिवक्ता तरुण अग्रवाल व राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता कुणाल रवि सिंह को सुनकर दिया है. मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने एडीएम नजूल की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर कोर्ट को बताया कि अभी सर्वे हो रहा है, याचियों के खिलाफ कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं होगी और न ही ध्वस्तीकरण होगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि न्यायालय की अनुमति के बगैर याचियों पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

याचिका में कहा गया है कि नजूल भूमि को लेकर न्यायालय के कई निर्णय हैं. अर्जी पर विचार करने का आदेश है. अर्जियां सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं. ऐसे में नजूल अध्यादेश कोर्ट के फैसलों पर प्रभावी हो रहा है. साथ ही यह अध्यादेश याचियों के कानूनी अधिकार मनमाने ढंग से छीनने वाला है. कहा गया कि डॉ अशोक तहलियानी व अमरनाथ भार्गव के केस में डिक्री पारित हो चुकी है. सरकार के समक्ष अर्जी लंबित है इसलिए अंतरिम राहत पर विचार किया जाए. इस अध्यादेश से सरकार ने नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने प्रकरण विचारणीय मानते हुए याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है.

पांच अपर न्यायाधीशों ने ली स्थायी जज की शपथ
प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट के पांच अपर न्यायाधीशों ने गुरुवार को स्थायी जज की शपथ ग्रहण की. मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने अपने न्याय कक्ष में आयोजित सादे समारोह में उन्हें शपथ दिलाई. स्थायी जज की शपथ लेने वाले अपर न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल, जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीशी, जस्टिस ज्योत्सना शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम शामिल हैं. शपथ ग्रहण समारोह में हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश, अधिवक्ता, अधिकारी कर्मचारी और वादकारी उपस्थित रहे. शपथ ग्रहण समारोह के कारण गुरुवार को न्यायिक कार्य पूर्वाह्न 11 बजे से प्रारंभ हुआ.

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Last Updated : Mar 22, 2024, 9:12 AM IST

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