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कैंट एरिया में ग्रीन बेल्ट के पास निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, सैन्य अधिकारी को दी अवमानना कार्रवाई की चेतावनी

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 20, 2024, 10:11 AM IST

High Court warns military officer of contempt action : दिल्ली हाईकोर्ट ने कैंट एरिया में पेड़ों के दो मीटर की दूरी में कोई भी निर्माण कार्य बिना अनुमति के नहीं करने के आदेश के उल्लंघन पर सैन्य अधिकारी को फटकार लगाते हुए अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी है.

ग्रीन बेल्ट के पास निर्माण पर हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
ग्रीन बेल्ट के पास निर्माण पर हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रीन बेल्ट में पेड़ों के दो मीटर की दूरी में कोई भी निर्माण कार्य बिना अनुमति के नहीं करने के आदेश का पालन नहीं करने पर मिलिटरी इंजीनियर सर्विसेज (एमईएस) को फटकार लगाई है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि एमईएस के अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरु की जाए .

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को दिल्ली कैंटोंमेंट के स्टेशन रोड पर स्थित ग्रीन बेल्ट में खुदाई के काम के फोटो दिखाए गए. तब कोर्ट ने कहा कि फोटो में साफ दिख रहा है कि उसके आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया गया है. खुदाई करते समय पेड़ों की जड़ों को भी काटा गया और इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि कोर्ट ने पेड़ के दो मीटर की दूरी में बिना अनुमति निर्माण कार्य नहीं करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि अब संबंधित निर्माण स्थल पर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए कोई निर्माण कार्य नहीं होगा. कोर्ट ने ट्री अफसर और एसएचओ को निर्देश दिया कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करें. कोर्ट ने एसएचओ और ट्री अफसर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने शिकायत मिलते ही कार्रवाई की और निर्माण स्थल पर काम रुकवा दिया.

सुनवाई के दौरान इस मामले में नियुक्त कोर्ट कमिश्नर और वकील आदित्य एन प्रसाद ने कहा कि एमईएस की ओऱ से किए गए निर्माण कार्य के दौरान जिन पेड़ों को नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए पेड़ लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली कैंटोंमेंट इलाके में 2023 में 180 पेड़ लगाए गए हैं. बता दें कि 29 जनवरी को हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी भी पेड़ के दो मीटर के दायर में निर्माण कार्य करने से पहले ट्री अफसर से अनुमति लेनी होगी.

बता दें कि 3 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने पर चिंता जताई थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि क्या आप चाहते हैं कि लोग गैस चैंबरों में रहें. हाईकोर्ट ने एक्यूआई के बढ़ते स्तर पर वन विभाग को फटकार लगाई. हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के नागरिक आज वायु प्रदूषण के कारण जिस परेशानी में हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं. हाईकोर्ट ने कहा था कि वन अधिकारियों में संवेदनशीलता की कमी है.

14 सितंबर 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में घर बनाने के लिए पेड़ों को गिराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. दरअसल हाईकोर्ट एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कहा गया है कि अप्रैल में कोर्ट की ओर से पेड़ों को गिराने के पहले ट्री अफसरों को उचित वजह बताने के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अधिकारी पेड़ों को गिराने का धड़ाधड़ आदेश दे रहे हैं.

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कोर्ट ने अधिकारियों की ओर से पेड़ों को गिराने की अनुमति पर गौर करते हुए कहा था कि अनुमति देने से पहले बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया गया. कुछ अनुमति में तो लोगों को अपने वाहनों के पार्किंग के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई. बता दें कि नवंबर 2022 में जस्टिस नाजमी वजीरी ने दिल्ली सरकार के मुख्य वन संरक्षक को निर्देश दिया था कि पेड़ों को गिराने की अनुमति से संबंधित आदेश 48 घंटे के अंदर आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किए जाएं.

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