नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रपुर में हुए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अतिक्रमण को गम्भीरता से लेते हुए राज्य सरकार से प्रदेश के सभी जिलों के लिए अतिक्रमण शिकायती एप बनाने के आदेश दिए हैं. ताकि आमजन अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करा सके.
HC ने रुद्रपुर अतिक्रमण पर की सुनवाई, राज्य सरकार को एप बनाने के दिए आदेश - Hearing High Court Encroachment
Hearing On High Court Encroachment नैनीताल हाईकोर्ट ने रुद्रपुर में हुए अतिक्रमण पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एप बनाने के आदेश दिए हैं. साथ ही कहां-कहां अतिक्रमण हो रहा है उसे भी बताने के आदेश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Mar 20, 2024, 4:30 PM IST
कोर्ट ने एप में दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी करने के साथ ही 16 अप्रैल तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि प्रदेश में कहां-कहा अतिक्रमण है उसे भी बताएं. मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अप्रैल की तिथि नियत की है.सुनवाई पर कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर कोर्ट में संख्याओं की संख्या में जनहित याचिकाएं लंबित हैं. जब अतिक्रमण को लेकर शिकायत की जाती है तो उसे सम्बंधित विभाग द्वारा हटा देना चाहिए. जिससे कि न्यायालय का समय बच सके.
पढ़ें-जिंदल ग्रुप सोसायटी भूमि आवंटन मामला, नया शपथ दाखिल करेगी राज्य सरकार
मामले के अनुसार उधमसिंह नगर रुद्रपुर निवासी शशि बंसल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है.जिसकी वजह से सड़कें, गलियां सकरी हो चुकी हैं. अतिक्रमण होने से आमजन को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई बार अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम व अन्य विभागों को उनके द्वारा हटाने के लिए प्रत्यावेदन दिया गया. लेकिन अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं हुई. जनहित याचिका में कोर्ट से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है.