जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के पूर्व राजपरिवार की संपत्तियों पर कब्जे को लेकर राज्य सरकार और पद्मिनी देवी व दीया कुमारी के बीच चल रहे विवाद पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील के नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को बुधवार दोपहर 2 बजे वीसी के जरिए बुलाया.
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि लगता है राज्य सरकार को राज्य हित की परवाह नहीं है. अदालत ने कहा कि इस मामले में महाधिवक्ता व अतिरिक्त महाधिवक्ता हाजिर नहीं होने के लिए मुख्य सचिव जिम्मेदार हैं. जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर रिवीजन याचिकाओं पर यह आदेश दिए. राज्य सरकार ने चार रिवीजन याचिकाएं दायर कर राजधानी स्थित पुरानी विधानसभा के भवन टाउन हॉल, पुराना पुलिस मुख्यालय व जलेब चौक की संपत्तियों को लेकर पूर्व राजपरिवार के सिविल दावे को चुनौती दी है.